भूपेश बघेल को बड़ा झटका, ED-CBI केस में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

6 hours ago

Last Updated:August 04, 2025, 13:40 IST

Supreme Court News: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से सुरक्षा पर कहा एक ही याचिका में पूरी राहत नहीं मांगी जा सकती. हमें तथ्यों की सुनवाई क्यों करनी चाहिए? हा...और पढ़ें

भूपेश बघेल को बड़ा झटका, ED-CBI केस में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकारछत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

Bhupesh Baghel News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे को ईडी और सीबीआई मामले में बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. भूपेश बघेल और उनके बेटे ने CBI और ED द्वारा की जा रही जांच की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच के सामने याचिका पेश की गई थी. ईडी और सीबीआई की तरफ से पेश एएसजी एसवी राजू ने दलील पेश की. वहीं, वरिष्ठ वकील डॉ. सिंघवी याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए.

याचिका में सवाल उठाया गया कि जब छत्तीसगढ़ सरकार ने इन एजेंसियों ने आम सहमति वापस ले ली है, तो उन्हें राज्य में जांच करने का अधिकार किस आधार पर मिला. बघेल परिवार ने दोनों एजेंसियों की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र पर गंभीर आपत्ति जताई है. साथ ही, भूपेश बघेल ने अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण की भी मांग की थी. वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी कि पीएमएलए की धारा 44 मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ईडी को अनंत जांच जारी रखने की इजाजत नहीं देती.

हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में उठाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, “कुछ समय प्रतीक्षा करें. अगर आप प्रावधानों को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, तो एक ही याचिका में पूरी राहत नहीं मांगी जा सकती. हमें तथ्यों की सुनवाई क्यों करनी चाहिए? हाईकोर्ट किस उद्देश्य से हैं?” कोर्ट ने यह भी नोट किया कि ऐसी असामान्य स्थिति केवल संपन्न लोगों के मामलों में देखी जा रही है, जबकि गरीब लोग कहां जाएंगे, यह सवाल भी उठाया.

एएसजी एसवी राजू ने ईडी और सीबीआई की ओर से दलीलें पेश कीं. सिंघवी ने जोर देकर कहा कि उनकी मुख्य चुनौती धारा 44 की व्याख्या को लेकर है. यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि चैतन्य बघेल की हालिया गिरफ्तारी और शराब घोटाले की जांच को लेकर बघेल परिवार ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है. कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट को मामला भेजने के साथ ही खत्म हो गया.

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Deep Raj Deepak

दीप राज दीपक 2022 में न्यूज़18 से जुड़े. वर्तमान में होम पेज पर कार्यरत. राजनीति और समसामयिक मामलों, सामाजिक, विज्ञान, शोध और वायरल खबरों में रुचि. क्रिकेट और मनोरंजन जगत की खबरों में भी दिलचस्पी. बनारस हिंदू व...और पढ़ें

दीप राज दीपक 2022 में न्यूज़18 से जुड़े. वर्तमान में होम पेज पर कार्यरत. राजनीति और समसामयिक मामलों, सामाजिक, विज्ञान, शोध और वायरल खबरों में रुचि. क्रिकेट और मनोरंजन जगत की खबरों में भी दिलचस्पी. बनारस हिंदू व...

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First Published :

August 04, 2025, 13:15 IST

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भूपेश बघेल को बड़ा झटका, ED-CBI केस में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

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