ट्रायल खत्म, अब क्यों दें दखल... SC से आजम खान के बेटे को झटका, अर्जी खारिज

2 hours ago

Last Updated:November 06, 2025, 15:38 IST

Abdullah Azam Case Update: सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज कर दी है. अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट पाने के मामले में मुकदमा रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल पूरा हो चुका है, अब ट्रायल कोर्ट ही फैसला करेगी. यह मामला 2019 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें जन्मतिथि में गड़बड़ी के आरोप लगे थे.

ट्रायल खत्म, अब क्यों दें दखल... SC से आजम खान के बेटे को झटका, अर्जी खारिजअब्दुल्ला आजम खान की सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा. शीर्ष अदालत ने उनके उस आग्रह को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने के मामले में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने साफ कहा, जब ट्रायल खत्म हो चुका है, तो अब दखल देने का कोई औचित्य नहीं.

जस्टिस एम एम सुंदरश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि अब फैसला निचली अदालत पर छोड़ दिया जाए. बेंच ने अब्दुल्ला खान के वकील कपिल सिब्बल से कहा, “ट्रायल कोर्ट पर भरोसा रखें, वही तय करे. जब मुकदमा पूरा हो चुका है, तो हम क्यों दखल दें?” अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र रूप से फैसला देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है.

क्या है मामला?

यह केस जुलाई 2019 में रामपुर में दर्ज FIR से जुड़ा है. एफआईआर में आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खान ने फर्जी जन्मतिथि वाले दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल किया. पुलिस जांच में सामने आया कि उनकी हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी, जबकि पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी.

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

पुलिस ने जांच के बाद उनके खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 471 (फर्जी दस्तावेज़ का इस्तेमाल) और पासपोर्ट एक्ट की धारा 12(1A) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. बाद में इन धाराओं के तहत अदालत में आरोप तय किए गए.

‘डबल जेपर्डी’ का हवाला देकर दी गई दलील

अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील दी थी कि एक ही आरोप के लिए दो मुकदमे नहीं चल सकते, क्योंकि जन्म प्रमाणपत्र से जुड़े मामले में पहले से ही ट्रायल चल रहा है. उनका कहना था कि दोनों मामलों के तथ्य एक जैसे हैं. हालांकि हाईकोर्ट ने जुलाई 2023 में यह याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह “मेरिटलेस” है और ट्रायल जारी रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को नोटिस जारी कर ट्रायल पर रोक नहीं लगाई थी, बल्कि सिर्फ इतना कहा था कि “कार्यवाही चलती रहे, लेकिन फैसला न सुनाया जाए.” गुरुवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि “अलग-अलग समय पर फर्जी दस्तावेज बनाना अलग-अलग अपराध हैं.” कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि अब ट्रायल कोर्ट ही निर्णय लेगी.

Sumit Kumar

Sumit Kumar is working as Senior Sub Editor in News18 Hindi. He has been associated with the Central Desk team here for the last 3 years. He has a Master's degree in Journalism. Before working in News18 Hindi, ...और पढ़ें

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First Published :

November 06, 2025, 15:38 IST

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