Explainer:किसी के पास दो वोटिंग कार्ड हों तो पकड़े जाने पर क्या होगा, क्या सजा

6 hours ago

Last Updated:August 04, 2025, 13:09 IST

Two Voter Card: तेजस्वी यादव के पास वो वोटिंग कार्ड मिले. क्या ये अपराध है. ऐसे में कैसे एक कार्ड को रद्द कराएं. आमतौर पर देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास दो वोटिंग कार्ड हो सकते हैं.

किसी के पास दो वोटिंग कार्ड हों तो पकड़े जाने पर क्या होगा, क्या सजा

हाइलाइट्स

तेजस्वी यादव के पास दो वोटर कार्ड पाए गएदो वोटर कार्ड रखना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत अपराध हैगलती से दो कार्ड होने पर फॉर्म 7 भरकर एक कार्ड रद्द कराएं

बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पास दो वोटिंग कार्ड होने की बात पता चल रही है. इसके बाद बिहार में राजनीति गर्मा गई है. चुनाव आयोग ने तुरंत उनसे पूछ लिया कि उनके पास दो वोटर कार्ड कैसे आए. तुरंत इस पर उनका स्पष्टीकरण मांगा है. अगर ये साबित हो गया कि उनके पास दो वोटर कार्ड जारी हुए हैं और इसमें एक को उन्होंने रद्द नहीं कराया है तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है.

वैसे भारत में दो वोटर कार्ड रखने वालों की सटीक संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन चुनाव आयोग, ADR और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह लाखों में हो सकती है. चुनाव आयोग ने बताया था कि पूरे देश में 1.2 करोड़ (12 मिलियन) से अधिक नाम डुप्लिकेट, मृतक, या गलत पते पर पाए गए थे. इनमें से एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जिनके पास दो वोटर ID कार्ड थे. जानबूझकर या गलती से.

भारत में कुल 96 करोड़ मतदाता हैं. अगर केवल 2% को भी डुप्लिकेट मान लें तो 1.9 करोड़ मतदाता डुप्लिकेट की श्रेणी में हो सकते हैं. सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में है. पहले समझते हैं कि तेजस्वी यादव का मामला दरअसल है क्या.

तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर उनसे उनके वोटर कार्ड की जानकारी मांगी है.

क्या हुआ था?

2 अगस्त 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बताया कि उनका नाम बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से गायब है. उन्होंने EPIC नंबर RAB2916120 दिखाया, जिसे Election Commission की वेबसाइट पर खोजने पर रिकॉर्ड में नहीं मिला.

चुनाव आयोग ने तुरंत तथ्य की और जांच की. फिर स्पष्ट किया कि तेजस्वी यादव की सही EPIC संख्या RAB0456228 है. उनका नाम पोलिंग स्टेशन 204, सीरियल नंबर 416 पर उपस्थित पाया गया. आयोग ने बताया कि EPIC नंबर RAB2916120 कभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया. इसे अवैध बताया. तेजस्वी यादव को इस संदिग्ध EPIC कार्ड की मूल प्रति जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया ताकि मामले की मूल-स्तर पर जांच की जा सके.

बीजेपी और NDA ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के पास दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के दो मतदाता पहचान पत्र हैं. ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत अपराध माना जा सकता है. उन्होंने इस पर FIR की मांग की. वहीं RJD ने दावा किया कि यह EPIC संख्या बदलने या डेटा मैनिपुलेशन का मामला हो सकता है.

इसके कानूनी मायने क्या हैं क्या सजा भी हो सकती है

अगर दो EPIC कार्ड वास्तव में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के हैं और अचानक बनवाए गए हैं, तो यह खुलासे योग्य अपराध हो सकता है. आयोग की जांच यह तय करेगी कि EPIC नंबर RAB2916120 को आधिकारिक माना जा सकता है या वह जाली/अनधिकृत है. यदि आरोप साबित होते हैं तो तेजस्वी यादव को FIR, वित्तीय जुर्माना, या जेल तक की सजा हो सकती है.

देश में वो अलग पतों पर वोटर कार्ड रखना जुर्म है. अगर ऐसा है तो तुरंत एक कार्ड को फॉर्म 7 भरकर जमाकर देना चाहिए.

क्या देश में दो अलग पतों पर वोटर कार्ड रखना अपराध है

हां, भारत में दो अलग-अलग पतों पर वोटर ID कार्ड रखना अपराध ही माना जाता है.जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा17 के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकता. इसी कानून की धारा 18 कहती है,  एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति केवल एक ही बार ही पंजीकृत हो सकता है.

यदि किसी व्यक्ति ने गलत घोषणा या धोखा देकर मतदाता सूची में दो बार नाम दर्ज कराया, जिससे दो अलग EPIC कार्ड बन गए तो इस कानून की धारा 31 का उल्लंघन होता है. इसे झूठी घोषणा माना जाएगा, जिसके तहत एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. ये गैर संज्ञेय अपराध है यानि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के FIR नहीं दर्ज कर सकती. तो ये दंडनीय अपराध है.

अगर किसी के पास दो वोटर कार्ड हैं तो क्या करें

ऐसे लोग फॉर्म 7 भरकर डुप्लिकेट कार्ड को सरेंडर कर दें और स्थानीय बूथ लेवल अफसर यानि BLO से संपर्क करें. मतलब ये अगर गलती से हुआ है तो उसको सुधार लें., ऐसा करने पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की जाती.
– डुप्लीकेट या पुराने वोटर कार्ड को कैंसिल करें. पुराने कार्ड का विवरण (जैसे EPIC नंबर) चुनाव कार्यालय में सौंपें. अपनी स्थिति स्पष्ट करें, बीएलओ आपको आगे का रास्ता बताएंगे.

अगर गलती जानबूझ कर की गई है तो

अगर आपने पुराने कार्ड को छिपाकर नया बनवाया है, तो यह कानूनी अपराध हो सकता है. इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा31 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसे एक बार फिर से समझ लें
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
धारा 17 (Section 17) – कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों (constituency) में मतदाता नहीं हो सकता.
धारा 18 (Section 18) – एक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही बार नामांकन हो सकता है.
धारा 31 (Section 31) – यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठा घोषणा-पत्र (false declaration) देता है या जानबूझकर मतदाता सूची में गलत जानकारी दर्ज कराता है, तो यह अपराध है.

इसमें क्या सजा हो सकती है

1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों. अगर आप दोनों वोटर कार्ड का इस्तेमाल मतदान के लिए करते हैं (एक ही या दो अलग जगहों पर) या दोनों पहचान पत्रों का इस्तेमाल पहचान (ID proof) के तौर पर करते हैं तो यह “Electoral Fraud” यानी “चुनावी धोखाधड़ी” मानी जा सकती है. ये मामला चुनाव आयोग और कभी-कभी पुलिस की नजर में आ सकता है. कई बार चुनावों के दौरान रेंडम EPIC audit होते हैं.

यदि पकड़े गए तो क्या हो सकता है

– निर्वाचन आयोग नोटिस भेज सकता है.
– आपके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है.
– आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है.
– भविष्य में चुनाव लड़ने या सरकारी योजना का लाभ लेने में बाधा आ सकती है.
– आपका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है.

संजय श्रीवास्तवडिप्टी एडीटर

लेखक न्यूज18 में डिप्टी एडीटर हैं. प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में काम करने का 30 सालों से ज्यादा का अनुभव. लंबे पत्रकारिता जीवन में लोकल रिपोर्टिंग से लेकर खेल पत्रकारिता का अनुभव. रिसर्च जैसे विषयों में खास...और पढ़ें

लेखक न्यूज18 में डिप्टी एडीटर हैं. प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में काम करने का 30 सालों से ज्यादा का अनुभव. लंबे पत्रकारिता जीवन में लोकल रिपोर्टिंग से लेकर खेल पत्रकारिता का अनुभव. रिसर्च जैसे विषयों में खास...

और पढ़ें

Location :

Noida,Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh

First Published :

August 04, 2025, 13:08 IST

homeknowledge

Explainer:किसी के पास दो वोटिंग कार्ड हों तो पकड़े जाने पर क्या होगा, क्या सजा

Read Full Article at Source