उपराष्ट्रपति अगर टर्म के बीच इस्तीफा दे तो क्या पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं

9 hours ago

Last Updated:July 22, 2025, 11:52 IST

जगदीप धनखड़ ने अपने पांच साल के कार्यकाल से दो साल पहले ही इस्तीफा दे दिया, क्या उनको पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी.

उपराष्ट्रपति अगर टर्म के बीच इस्तीफा दे तो क्या पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं

हाइलाइट्स

उपराष्ट्रपति को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर पेंशन मिलती है.उपराष्ट्रपति को कार, स्टाफ, मेडिकल सुविधा, और सुरक्षा मिलती है.सांसद एक दिन भी पद पर रह ले तो उसे 25000 रुपए की पेंशन मिलती है

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. यानि उनका इस पद पर कार्यकाल तीन साल से कम ही नहीं रहा. उन्होंने अपना टर्म पूरा नहीं किया. बीच में इस्तीफा दे दिया तो क्या उन्हें पेंशन और रिटायरमेंट बाद की सुविधाएं मिलेंगी.

इसका जवाब है – हां. अगर भारत का उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दे देता है और उन्होंने दो साल का समय पद पर गुजारा हो तो वो पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़ी सुविधाओं के हकदार होंगे.

आइए जानते हैं कि उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी. संविधान इस बारे में क्या कहता है

पेंशन कितनी

उपराष्ट्रपति (Pension) Act, 1997 के अनुसार, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुका है, उसे आजीवन पेंशन मिलती है. यदि उपराष्ट्रपति ने कम से कम 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो उसे पूरी पेंशन मिलती है. अगर कार्यकाल 2 साल से कम रहा है, तो अनुपातिक (pro-rata) आधार पर पेंशन दी जाती है.

भारत के उपराष्ट्रपति को वार्षिक ₹4,50,000 की पेंशन मिलती है. यानी उन्हें ₹37,500 प्रति माह की पेंशन दी जाती है. यह राशि महंगाई या भविष्य के संसदीय संशोधनों के अनुसार बढ़ भी सकती है।

डॉ. बी.डी. जत्ती (1974–1979 के उपराष्ट्रपति) ने बीच में कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम भी संभाला था और बाद में रिटायर हुए. उन्हें पेंशन और सुविधाएं मिलीं.

अन्य सुविधाएं क्या – क्या

कार, स्टाफ, मेडिकल सुविधा, घरेलू सहायता, और यात्रा भत्ता जैसी कुछ सुविधाएं भी पूर्व उपराष्ट्रपतियों को मिलती हैं. ये सुविधाएं अक्सर इस बात पर निर्भर करती हैं कि उन्होंने कितने समय तक पद संभाला.
सुरक्षा – Z या Z+ स्तर की सुरक्षा (स्थिति के अनुसार).
कार और ड्राइवर – एक सरकारी कार और ड्राइवर की सुविधा.
मेडिकल सुविधा – CGHS या सरकारी अस्पतालों से मुफ्त इलाज.
ट्रैवल एलाउंस – कुछ सीमित यात्रा भत्ता (पूर्व VP के लिए निर्धारित सीमा तक).
स्टाफ – एक निजी सहायक और एक चपरासी (कुछ सालों तक या आजीवन).

किन हालात में नहीं मिलती सुविधाएं?

– यदि उपराष्ट्रपति दुर्व्यवहार के कारण हटाए गए हों तो उन्हें पेंशन और बाकी सुविधाएं नहीं दी जातीं.
– यदि कोई व्यक्ति इस्तीफे के तुरंत बाद किसी लाभ के अन्य पद पर चला जाता है, जैसे राज्यपाल, राजदूत आदि तो कुछ सुविधाएं समाप्त हो सकती हैं या बदली जा सकती हैं.

सरकारी आवास नहीं मिलता

पूर्व उपराष्ट्रपति को सेवानिवृत्त होने के बाद स्थायी सरकारी आवास नहीं दिया जाता लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए विशेष व्यवस्था मिल सकती है. यह सुविधा सिर्फ पूर्व राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को मिलती है)

कितने पूर्व उप राष्ट्रपति ले रहे हैं पेंशन और सुविधाएं

– एम. वेंकैया नायडू 2022 में उप राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए. उन्हें ₹37,500 मासिक पेंशन, सरकारी गाड़ी, स्टाफ और सुरक्षा मिलती है.
– अमीनुल्लाह हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 से 11 अगस्त 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे. उन्हें पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं.
– यदि किसी पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन हो चुका है, तो उनकी पत्नी को 50 % पारिवारिक पेंशन मिलती है, लेकिन उसे अन्य सुविधाएं नहीं मिलतीं.

क्या वो भारत के उप राष्ट्रपति आयकर के दायरे में आते हैं

हां, भारत के उपराष्ट्रपति और पूर्व उपराष्ट्रपति दोनों आयकर के दायरे में आते हैं. उनकी आय पर टैक्स लगता है. भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को आयकर से छूट (Tax Exemption) मिलती है, ये उन्हें Article 52 से जुड़े नियमों के तहत दी जाती है.

क्या सांसद भी 5 साल के कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दे तो..

सांसद अगर कार्यकाल के बीच इस्तीफा दे दें तो उन्हें कुछ शर्तों के साथ पेंशन मिलती है. भारत सरकार के अनुसार, पेंशन की पात्रता “The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954” के तहत तय होती है. भारत का कोई भी व्यक्ति जो संसद (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य रहा हो, उसे पेंशन मिलती है, भले ही उसने कार्यकाल पूरा किया हो या नहीं. पहले नियम था कि 5 साल की सेवा जरूरी है, लेकिन अब वो नहीं है. अगर वो एक दिन भी सांसद रहे, तो भी ₹25,000 प्रति माह की पेंशन मिलती है.

प्रधानमंत्री अगर टर्म के बीच में इस्तीफा दे दें तो…

हां उन्हें पेंशन तो मिलेगी लेकिन एक सांसद की ही. हां प्रधानमंत्री रह चुके हर शख्स को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं-
Z+ सुरक्षा (स्थिति अनुसार)
एक सरकारी कार
निजी स्टाफ और सचिव
यात्रा भत्ता, टेलीफोन आदि

संजय श्रीवास्तवडिप्टी एडीटर

लेखक न्यूज18 में डिप्टी एडीटर हैं. प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में काम करने का 30 सालों से ज्यादा का अनुभव. लंबे पत्रकारिता जीवन में लोकल रिपोर्टिंग से लेकर खेल पत्रकारिता का अनुभव. रिसर्च जैसे विषयों में खास...और पढ़ें

लेखक न्यूज18 में डिप्टी एडीटर हैं. प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में काम करने का 30 सालों से ज्यादा का अनुभव. लंबे पत्रकारिता जीवन में लोकल रिपोर्टिंग से लेकर खेल पत्रकारिता का अनुभव. रिसर्च जैसे विषयों में खास...

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