X को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने कहा- भारत में बने नियम हर हाल में मानने होंगे

1 week ago

Last Updated:September 24, 2025, 17:03 IST

कर्नाटक हाईकोर्ट ने X Corp की याचिका खारिज की, केंद्र सरकार के ‘सहयोग’ पोर्टल की वैधता बरकरार रखी और विदेशी कंपनियों को भारतीय मौलिक अधिकार न देने की बात कही.

X को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने कहा- भारत में बने नियम हर हाल में मानने होंगेएक्‍स पर कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका.

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मस्‍क की कंपनी X की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने केंद्र सरकार के ‘सहयोग’ पोर्टल की वैधता को चुनौती दी थी. यह ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल मीडिया कंटेंट को हटाने के आदेश जारी करने के लिए प्रयोग में आता है. न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा, अनुच्छेद 19 आपको अधिकार देता है, लेकिन ये केवल नागरिकों के लिए है. कोई गैर-नागरिक इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता.

दरअसल, एलन मस्‍क की कंपनी X Corp ने भारत सरकार के ‘सहयोग’ पोर्टल को चुनौती दी थी. यही पोर्टल सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या अवैध कंटेंट हटाने के लिए इस्तेमाल क‍िया जाता है. कंपनी का कहना था कि यह पोर्टल भारतीय कानून की तय प्रक्रिया को नजरअंदाज करता है और वह अमेरिकी नियमों के हिसाब से ही कंटेंट हटाती है. सरकार ने जवाब दिया कि यह पोर्टल सिर्फ अवैध कंटेंट के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने के ल‍िए है. ये भी कहा क‍ि X Corp विदेशी कंपनी है, इसलिए वह भारत में संविधान के मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती. हाईकोर्ट ने भारत सरकार के दावे को सही माना और कहा कि भारत में काम करने वाली सभी सोशल मीडिया कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करना जरूरी है. याचिका खारिज कर दी गई और स्पष्ट संदेश दिया गया कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है.

सरकार का क्‍या तर्क

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से तर्क किया कि X Corp जैसी विदेशी कंपनी, जो अमेरिका में रज‍िस्‍टर्ड है, भारत में यह दावा नहीं कर सकती कि उसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार प्राप्त हैं. हाईकोर्ट ने X Corp के व्यवहार पर भी कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा, इस कंपनी का प्लेटफ़ॉर्म अमेरिका के नियमों के अधीन है और वहां की ‘टेकडाउन’ कानूनों के अनुसार कार्रवाई करती है. लेकिन वही प्लेटफ़ॉर्म भारत में टेकडाउन निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है. यह अस्वीकार्य है.

Gyanendra Mishra

Mr. Gyanendra Kumar Mishra is associated with hindi.news18.com. working on home page. He has 20 yrs of rich experience in journalism. He Started his career with Amar Ujala then worked for 'Hindustan Times Group...और पढ़ें

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First Published :

September 24, 2025, 17:00 IST

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