दिल्ली प्रदूषण: कोर्ट मत आइए SC ने क्यों कहा, फिर कपिव सिब्बल ने दिया ये जवाब

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Last Updated:November 13, 2025, 15:38 IST

Supreme Court on Delhi Pollution: दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि प्रदूषण ‘बहुत-बहुत गंभीर’ है और वकीलों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं, वे वर्चुअल सुनवाई करें. वहीं कपिल सिब्बल ने जो जवाब दिया वह पढ़ने लायक है. तो पढ़िए कोर्ट में सिब्बल ने क्या जवाब दिया है और सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ.

 कोर्ट मत आइए SC ने क्यों कहा, फिर कपिव सिब्बल ने दिया ये जवाब

Supreme Court on Delhi Pollution: दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है. और अब इसकी गूंज देश की सबसे ऊंची अदालत तक पहुंच चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण पर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि “स्थिति बहुत-बहुत गंभीर है.” अदालत ने साफ कहा कि यह प्रदूषण लोगों के शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है.

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वकीलों को कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, वे वर्चुअल सुनवाई की सुविधा का इस्तेमाल करें. इस दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, “हम मास्क पहनकर आए हैं.” इस पर जस्टिस नरसिम्हा बोले, “सिर्फ मास्क काफी नहीं… हम इस पर मुख्य न्यायाधीश से भी बात करेंगे.”

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंद्रचूड़ दिल्ली की हवा की खतरनाक स्थिति पर सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण का स्तर अब इतना बढ़ गया है कि यह इंसानों के स्वास्थ्य को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है.

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा,

आप सब यहां क्यों आए हैं? हमारे पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा है, उसी का इस्तेमाल कीजिए. यह प्रदूषण स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है.

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Sumit Kumar

Sumit Kumar is working as Senior Sub Editor in News18 Hindi. He has been associated with the Central Desk team here for the last 3 years. He has a Master's degree in Journalism. Before working in News18 Hindi, ...और पढ़ें

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First Published :

November 13, 2025, 15:28 IST

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