Last Updated:August 03, 2025, 10:56 IST
Champaran News:बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम की मुश्किलें 23 साल पुराने एक मामले में फिर बढ़ गई हैं. बगहा के माले नेता दयानंद द्विवेदी की पिटाई से जुड़े इस केस में जिला जज ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर...और पढ़ें

हाइलाइट्स
23 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम पर कोर्ट का नया आदेश, मुश्किलें बढ़ीं. जिला जज ने रद्द किया निचली अदालत का फैसला, 30 दिन में संज्ञान का दिया है आदेश. दयानंद द्विवेदी की पिटाई का मामला, पूर्णमासी राम के खिलाफ दोबारा शुरू हुई कार्रवाई.बेतिया. बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम की मुश्किलें 23 साल पुराने मारपीट मामले में बढ़ गई हैं. जिला जज मानवेंद्र मिश्र ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर 30 दिनों में संज्ञान लेने का आदेश दिया है. माले नेता दयानंद द्विवेदी की पिटाई से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई का निर्देश दिया है. बता दें कि डीआईजी मानवाधिकार के आदेश पर हुई जांच के बाद पूर्णमासी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था. अब यह केस उनके लिए नया संकट बन सकता है. बता दें कि बिहार के बगहा में 8 अप्रैल 2002 को माले नेता दयानंद द्विवेदी के साथ मारपीट और अपहरण का मामला दर्ज हुआ था. आरोप है कि तत्कालीन खाद्य-आपूर्ति मंत्री पूर्णमासी राम और उनके समर्थकों ने द्विवेदी को उनके घर से जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गए और पिटाई की. द्विवेदी ने पूर्णमासी पर हाईकोर्ट में घोटाले का केस दर्ज करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह घटना हुई.
जिला जज ने बदला निचली अदालत का फैसला
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र ने हाल ही में इस मामले में दयानंद द्विवेदी की रिवीजन याचिका पर सुनवाई की. 7 नवंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए, कोर्ट ने न्यायिक दंडाधिकारी को 30 दिनों के भीतर दोनों पक्षों को सुनकर संज्ञान लेने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी हिदायत दी कि 23 साल पुराने इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन हो, ताकि जल्द निस्तारण हो.
डीआईजी मानवाधिकार के आदेश से शुरू हुई जांच
दयानंद द्विवेदी के वकील प्रवीण कुमार ने कोर्ट में दावा किया कि डीआईजी मानवाधिकार के निर्देश पर तत्कालीन बगहा एसपी रत्न संजय ने मामले की अतिरिक्त जांच का आदेश दिया था. इसके बाद तत्कालीन डीएम मिहिर कुमार सिंह ने आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन की स्वीकृति दी. पुलिस ने पूर्णमासी राम और अन्य के खिलाफ जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया. यह जांच अग्रेतर अनुसंधान थी, न कि पुन: अनुसंधान.
पूर्णमासी राम के लिए नया कानूनी संकट
कोर्ट के इस फैसले से पूर्णमासी राम का नाम इस मामले में फिर से जुड़ गया है. 18 जुलाई को उनके वकील नर्वदेश्वर भारती ने पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट ने द्विवेदी की याचिका को स्वीकार किया. अब यह मामला पूर्णमासी के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मामले का जल्द निपटारा हो.
पत्रकारिता क्षेत्र में 22 वर्षों से कार्यरत. प्रिंट, इलेट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन. नेटवर्क 18, ईटीवी, मौर्य टीवी, फोकस टीवी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, हमार टीवी, ब्लूक्राफ्ट डिजिट...और पढ़ें
पत्रकारिता क्षेत्र में 22 वर्षों से कार्यरत. प्रिंट, इलेट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन. नेटवर्क 18, ईटीवी, मौर्य टीवी, फोकस टीवी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, हमार टीवी, ब्लूक्राफ्ट डिजिट...
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Location :
Bettiah,Pashchim Champaran,Bihar
First Published :
August 03, 2025, 10:56 IST