जांच जारी है लेकिन...कोलकाता रेप केस में आरोपी को IIM में क्लास करने की इजाजत

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Last Updated:July 28, 2025, 12:55 IST

IIM Calcutta rape accuse bail: आईआईएम कोलकाता के छात्र पर रेप का आरोप लगा था, लेकिन बेल मिलने के बाद कॉलेज ने उसे क्लास अटेंड करने की इजाजत दे दी है. हालांकि, जांच पूरी होने तक उसे हॉस्टल में रहने से रोक दिया ग...और पढ़ें

जांच जारी है लेकिन...कोलकाता रेप केस में आरोपी को IIM में क्लास करने की इजाजतरेप के आरोपी को फिर से कॉलेज में क्लास लेने की इजाजत मिली.

हाइलाइट्स

IIM प्रशासन ने छात्र को क्लास अटेंड करने की इजाजत दे दी.पुलिस जांच पूरी होने तक छात्र को हॉस्टल में रहने से रोका गया.रेप की शिकायत करने वाली महिला जांच में सहयोग देने नहीं पहुंची.

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कोलकाता देश के टॉप मैनेजमेंट कॉलेजों में से एक है. बीते महीने इस कॉलेज से हैवानियत की एक घटना सामने आई थी, जहां कुछ छात्रों ने हॉस्टल की एक युवती का रेप किया. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था. लेकिन उन्हीं में से अब एक छात्र जमानत पर बाहर आ गया है. आईआईएम कोलकाता प्रशासन ने उसे दोबारा पढ़ाई शुरू करने की इजाजत भी दे दी है.

इस छात्र का नाम परमानंद महावीर टोपन्नावर है और वह 26 साल का है. वह यहां के दो साल के मैनेजमेंट प्रोग्राम का दूसरा साल कर रहा है. उस पर आरोप है कि उसने 11 जुलाई को अपने हॉस्टल रूम में एक महिला को बुलाकर उसके साथ रेप किया.

पढ़ाई नहीं रुकेगी, लेकिन हॉस्टल में रहने पर रोक
आईआईएम प्रशासन की एक, इस रेप मामले में अहम बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि छात्र को दोबारा क्लास अटेंड करने दी जाएगी. वह 28 जुलाई से क्लास में वापस लौट सकेगा. लेकिन उसे हॉस्टल में रहने की इजाजत नहीं दी गई है.

दरअसल, परमानंद पहले जिस हॉस्टल में रह रहा था, वह “लेक व्यू हॉस्टल” नाम का एक को-एजुकेशनल हॉस्टल है, यानी वहां लड़के और लड़कियां दोनों रहते हैं. प्रशासन को लगता है कि जब तक रेप केस की जांच पूरी नहीं होती, तब तक उसे दोबारा हॉस्टल में रहने देना ठीक नहीं होगा. इसी वजह से उसकी हॉस्टल वाली अर्जी को खारिज कर दिया गया.

जांच अभी बाकी है, इसलिए उठाया गया ये कदम
कोलकाता पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) इस केस की जांच कर रही है. अभी तक पुलिस को महिला की तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिल पाया है. पुलिस ने महिला को बयान देने के लिए बुलाया था, लेकिन वह सामने नहीं आई. इस बीच महिला के पिता ने यह दावा किया है कि उनकी बेटी से जबरन झूठा आरोप लगवाया गया था. उन्होंने कहा कि 11 जुलाई को ऐसा कुछ नहीं हुआ था.

इन हालातों को देखते हुए, आईआईएम प्रशासन ने सोचा कि छात्र की पढ़ाई को रोका न जाए, लेकिन हॉस्टल में उसकी मौजूदगी से दूसरे छात्रों को परेशानी हो सकती है.

पढ़ाई के बाकी हैं आठ महीने
परमानंद की पढ़ाई के अब आठ महीने बाकी हैं. उसने इंस्टिट्यूट को एक चिट्ठी लिखी थी कि उसे वापस क्लास में बैठने दिया जाए और जो क्लास उसने जेल में रहने की वजह से मिस की हैं (12 जुलाई से 22 जुलाई तक), उनकी भरपाई की इजाजत दी जाए. प्रशासन ने उसे क्लास में बैठने और लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की छूट दे दी है. लेकिन जो क्लास उसने मिस की हैं, उन पर बाद में विचार किया जाएगा.

फैसले में शामिल रहे बड़े अधिकारी
आईआईएम कोलकाता की जिस बैठक में यह फैसला लिया गया, उसमें एक्टिंग डायरेक्टर सैबल चट्टोपाध्याय समेत कई सीनियर प्रोफेसर, डीन और अफसर शामिल थे. बैठक में कानूनी सलाह भी ली गई थी ताकि फैसला किसी भी नियम के खिलाफ न हो.

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