Last Updated:July 28, 2025, 16:13 IST
Bihar Voter List SIR: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग को चेताया कि गड़बड़ी होने पर प्रक्रिया रद्द होगी. वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर रोक की विपक्ष की मांग को भी शीर्ष अदालत ने ख...और पढ़ें

हाइलाइट्स
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी.29 जुलाई को मामले की अंतिम सुनवाई होगी.वोटर लिस्ट प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार.नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग (ईसी) को चेतावनी दी कि अगर वोटर रिवीजन में गड़बड़ी हुई तो पूरा प्रोसेस रद्द कर देंगे. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने विपक्ष को झटका देते हुए चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के मसौदा प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर एक बार में ही फैसला सुनाएगा.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि वह 29 जुलाई को मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख तय करेगी. एक गैर सरकारी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि वोटर लिस्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए और मसौदा सूचियों के प्रकाशन पर अंतरिम रोक लगा दी जानी चाहिए. पीठ ने शीर्ष अदालत के पिछले आदेश पर गौर किया जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत की मांग नहीं की थी, इसलिए अभी ऐसा नहीं किया जा सकता और मामले की एक बार फिर से व्याख्या की जाएगी.
पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि वह बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के लिए आधार और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार करना जारी रखे, क्योंकि उसके आदेश में कहा गया था कि दोनों दस्तावेजों की “वास्तविकता का अनुमान” है. अदालत ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया शीर्ष अदालत के आदेश से सहमत है और चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया है कि आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड स्वीकार किए जाएंगे.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...
और पढ़ें
Location :
New Delhi,Delhi