Last Updated:July 30, 2025, 14:47 IST
सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में बड़ा झटका दिया है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शीर्ष अदालत के इस फैसले का तेजस्वी यादव की राजनीति पर गंभीर असर पड़ सकता है. कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने और सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी.
यह मामला वर्ष 2004-2009 के दौरान लालू के रेल मंत्री रहते कथित तौर पर रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियां देने के बदले जमीन हड़पने से जुड़ा है. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के बाद कहा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि यह दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ है.
हालांकि, कोर्ट ने लालू को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी और हाईकोर्ट से उनकी मुख्य याचिका पर तेजी से सुनवाई करने का निर्देश दिया. लालू ने एफआईआर रद्द करने की मांग को मुख्य याचिका बनाया है. इस याचिका की अगली सुनवाई 12 अगस्त को हाईकोर्ट में होगी. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2004-2009 के दौरान बिहार के कई लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई, जिसके बदले उन्होंने अपनी जमीन लालू के परिवार या सहयोगियों के नाम हस्तांतरित की. इस सिलसिले में 2022 में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव समेत कई अन्य आरोपी हैं.
लालू ने दलील दी थी कि जांच में 14 साल की देरी हुई और प्रारंभिक जांच बंद होने के बाद फिर से कार्रवाई शुरू करना गैरकानूनी है. उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत अनुमति के बिना जांच को अवैध बताया. हाईकोर्ट ने 29 मई को इस मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद लालू सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनकी ओर से दलीलें पेश कीं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सभी तर्क अंतिम सुनवाई में उठाए जा सकते हैं. इस फैसले से लालू की कानूनी परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अब निचली अदालत में ट्रायल जारी रहेगा.
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