Stray Dogs Case LIVE: जेठमलानी बोले- आज सुनवाई टाल दें जज साहब, सुप्रीम कोर्ट बोला- बिल्कुल नहीं और फिर...

2 hours ago

Last Updated:January 20, 2026, 14:32 IST

supreme court hearing on stray dogs live: सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने संस्थानों में कुत्तों की मौजूदगी और नगर निकायों की विफलता पर चिंता जताई, जबकि कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ने या रिहायशी सोसाइटियों से हटाने को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस देखने को मिली...

जेठमलानी बोले- आज सुनवाई टाल दें जज साहब, सुप्रीम कोर्ट बोला - बिल्कुल नहीं...आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई. (फाइल)

नई दिल्ली: देश में बढ़ते आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई चल रही है. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है और कोर्ट में फिलहाल वकीलों की ओर से दलीलें दी जा रही हैं. आज की सुनवाई में हस्तक्षेपकर्ताओं और पीड़ित पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. एक पक्ष ने दलील दी कि आवारा कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें पकड़ा गया है, जबकि दूसरी ओर रिहायशी सोसाइटियों और संस्थानों से उन्हें हटाने की मांग की गई. दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्कों के समर्थन में कानून और जमीनी हालात का हवाला दिया.

Supreme Court Hearing Live Updates:

– सुनवाई के दौरान एक वकील ने वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी की ओर से मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पास इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम आंकड़े हैं. इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि हमें एक नोट दीजिए. पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि आज निजी पक्ष की दलीलें पूरी की जाएंगी और इसके बाद राज्य सरकारों को अपनी बात रखने के लिए एक दिन का समय दिया जाएगा.

– सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई पर देशभर की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसका सीधा असर आवारा कुत्तों के प्रबंधन, नगर निकायों की जिम्मेदारी और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े नीतिगत फैसलों पर पड़ सकता है.

– पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सार्वजनिक परिसरों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी पर गंभीर चिंता जताई थी. साथ ही नगर निकायों की भूमिका और उनकी विफलता को लेकर भी सख्त टिप्पणी की गई थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह सिर्फ पशु कल्याण का नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा मसला भी है.

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Delhi,Delhi,Delhi

First Published :

January 20, 2026, 14:32 IST

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