Last Updated:November 07, 2025, 11:20 IST
Stray dog case hearing LIVE: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों व पशुओं को लेकर अपना अहम फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि सड़कों और हाईवे से इन आवारा पशुओं और कुत्तों को तुरंत हटाया. इसके लिए राज्यों के मुख्यसचिव सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे. आदेश पर क्रियान्वयन को लेकर आठ सप्ताह बाद सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने अवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया है.Stray dog case hearing LIVE: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुना दिया है. शीर्ष कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया है कि वे व्यक्तिगत तौर पर यह सुनिश्चित करें कि सड़कों-हाईवे पर आवार पशु और कुत्ते न रहें. इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर रुख अपनाया है. अपने फैसले में जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि पीठ के आदेश तीन भागों में है. पहला अनुपालन पर आदेश है. एमिकस रिपोर्ट की विषय-वस्तु को हमारे आदेश के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा जाएगा.
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अगली सुनवाई से पहले व्यापक हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें रिपोर्ट में उजागर की गई खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख होगा. इसमें किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा.
राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाएं
जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि दूसरा राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों से संबंधित है. निर्देशों की पुनः पुष्टि की जाती है कि सभी राज्यों के नोडल अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्गों आदि से आवारा पशुओं को हटाना सुनिश्चित करेंगे. राजमार्गों या सड़कों या एक्सप्रेसवे पर पाए जाने वाले सभी जानवरों को तुरंत हटाने के लिए एक संयुक्त समन्वित अभियान चलाया जाएगा. मवेशियों और अन्य पशुओं को सभी आवश्यक देखभाल प्रदान की जाएगी.
सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे. नहीं तो अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होंगे. निर्देशों के पालन हेतु विकसित तंत्र का संकेत देते हुए आठ सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.
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First Published :
November 07, 2025, 11:15 IST

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