शाहरुख पर FIR,अल्लू अरेस्ट... तो भगदड़ केस पर विजय पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

3 hours ago

Last Updated:September 29, 2025, 21:15 IST

Vijay Rally Stampede : विजय थलापति पर तमिलनाडु पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. जबकि इस भगदड़ केस में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. शाहरुख खान हो या फिर अल्लू अर्जुन जब उनके कार्यक्रमों में भी किसी की जान गई थी तो पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

शाहरुख पर FIR,अल्लू अरेस्ट... तो भगदड़ केस पर विजय पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?करूर भगदड़ केस में विजय के खिलाफ दर्ज क्यों नहीं हुई एफआईआर

नई दिल्ली. तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में 40 लोगों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने बेहद सावधानी बरती है. उसने विजय की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के दूसरे और तीसरे दर्जे के पदाधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया लेकिन सुपरस्टार का नाम लेने से परहेज किया है. आखिर विजय का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है जबकि शाहरुख खान ले लेकर अल्लू अर्जुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है. इतना ही नहीं अल्लू अर्जुन तो अरेस्ट भी हो चुके हैं.

विजय के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की वजह को राजनीतिक दांव-पेंच बताया जा रहा है. विजय के खिलाफ कोई भी तत्काल कार्रवाई, गिरफ्तारी, पूछताछ, यहां तक कि एफआईआर में नाम तक नहीं है. बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो फिल्म स्टार के लिए सहानुभूति की लहर पैदा हो सकती है. वहीं भगदड़ के कारणों की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर जज अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है. सरकार इस संभावना के लिए भी तैयारी कर रही है कि मद्रास हाईकोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू कर सकता है. इसलिए भी सरकार इस मामले में कोई जल्दबाजी में उठाए गए किसी भी कठोर कदम से बचना चाहती है. अब सीबीआई जांच की संभावना है, क्योंकि विजय का खेमा साजिश का संकेत दे रहा है और याचिकाकर्ता जिनमें से कुछ भाजपा से जुड़े हैं, ऐसी जांच की मांग कर रहे हैं.

करूर भगदड़ केस में क्या है स्टेट्स

टीवीके पार्टी ने इस मामले की स्वतंत्र जांच (CBI/SIT) की मांग की है और मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं तमिलनाडु सरकार ने एक सदस्यीय जांच आयोग (हाईकोर्ट से रिटायर जज अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता) नियुक्त किया है. सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को मुआवजे की घोषणा की गई है. 20-20 लाख रुपये (प्रति परिवार) और घायल लोगों को 2-2 लाख रुपये. राजनीतिक रूप से यह मामला गरमा गया है. विपक्ष और भाजपा ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

शाहरुख खान पर क्यों दर्ज हुआ था केस?

शाहरुख खान साल 2017 में अपनी फिल्म रईस का प्रचार करने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर प्रशंसकों से मिल रहे थे तो उस दौरान भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई थी. इसके भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और इसके चलते शाहरुख खान कानूनी पचड़े में फंसा गए थे. शाहरुख खान पर आरोप था कि उन्होंने टी-शर्ट या स्माइली बॉल जैसे आइटम भीड़ में फेंके, जिससे लोगों में धक्का-मुक्की जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और एक शख्स की मौत हो गई थी.

क्या हुआ था शाहरुख वाले केस में

इस भगदड़ मामले में शाहरुख खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 336, 337, 338 IPC और रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया थ. हालांकि बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था. इस हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा. यानी, शाहरुख खान के नागरिक हक पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि उन्हें अभिव्यक्ति का अधिकार है इस तरह शाहरुख खान को इस मामले में कानूनी राहत मिली.

अल्लू अर्जुन क्यों हुए थे अरेस्ट?

जहां तमिलनाडु की पुलिस विजय पर कोई भी कार्रवाई करने से डर रही है. वहीं हैदाराबाद पुलिस ने दिसंबर 2024 को हैदराबाद के संघ्या थियेटर में में अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2: द रूल के प्रीमियर के दौरान भारी भीड़ और भगदड़ की घटना हुई. एक 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हुई और उसका 9 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से प्रभावित हुआ. पुलिस ने अर्जुन, उनके सुरक्षा दल और थिएटर प्रबंधन को आरोपी बनाया. पुलिस ने इस मामले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया. इसके बाद स्थानीय अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जीवन और आजादी का अधिकार सिर्फ इसलिए छीना नहीं जाना चाहिए कि वह एक अभिनेता है.

अल्लू अर्जुन ने दलील में लिया था किस स्टार का नाम?

अल्लू अर्जुन की ओर से यह दलील दी गई कि भगदड़ उनके नियंत्रण में नहीं थी और वे थिएटर की पहली मंजिल पर ही मौजूद थे, जहां भीड़ नीचे थी. उनके वकील ने इस मामले में शाहरुख खान के मामले का उदाहरण दे रहे थे, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त किया था. इस मामले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा लेकिन जमानत मिल गई है और मामले की सुनवाई आगे जारी है.

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First Published :

September 29, 2025, 21:15 IST

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