ढाका की एक कोर्ट ने गुरुवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को करप्शन के आरोप में 21 साल जेल की सज़ा सुनाई है. ढाका के स्पेशल जज - 5 मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने शेख हसीना को तीन प्लॉट फ्रॉड केस में 7-7 साल की सज़ा, 21 साल जेल की सज़ा सुनाई. बांग्लादेश के एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) ने पिछले जनवरी में शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ढाका के पुरबाचल इलाके में कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से सरकारी प्लॉट बांटने के लिए छह अलग-अलग केस फाइल किए थे. बाकी तीन केस में फैसला 1 दिसंबर को सुनाया जाएगा.
शेख हसीना के परिवार को भी सजा
कोर्ट ने शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय को पांच साल जेल और 100,000 टका का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल को पांच साल जेल की सज़ा सुनाई. बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने जुलाई 2024 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने की उनकी कोशिशों के लिए शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाते हुए पहले ही मौत की सज़ा सुना दी है.
शेख हसीना के परिवार की तरफ से नहीं था कोई वकील
शेख हसीना और उनके परिवार के पास इन मामलों में कोई वकील नहीं था क्योंकि वे फरार थे. हालांकि, उन्होंने अलग-अलग भाषणों और बयानों में किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल होने से इनकार किया है. इस बीच, बुधवार को विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार अभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के उस अनुरोध की जांच कर रही है जिसमें उसकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है, जिन्हें देश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने पिछले साल जुलाई-अगस्त की अशांति के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े एक मामले में मौत की सज़ा सुनाई थी.

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