Last Updated:July 08, 2025, 11:43 IST
Tax Litigation Scheme : जीएसटी लागू होने से पहले के टैक्स विवादों को निपटाने के लिए सरकार जल्द ही करमाफी योजना लाने वाली है. इस बारे में कैबिनेट प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है. योजना के तहत 3.5 लाख व्यापारियो...और पढ़ें

जीएसटी से पहले के टैक्स विवाद निपटाने के लिए जल्द नई योजना आ रही है.
हाइलाइट्स
3.5 लाख व्यापारियों को टैक्स माफी योजना का लाभ मिलेगा.सरकार को 5,500 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व की वसूली होगी.दिल्ली में 10-15 हजार करोड़ रुपये के वेट विवादों का निपटारा होगा.नई दिल्ली. देश में जीएसटी लागू होने से पहले से लंबित चल रहे टैक्स विवाद को निपटाने के लिए सरकार जल्द ही टैक्स माफी योजना ला रही है. इसके तहत 3.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों को अपने लंबित विवाद निपटाने में मदद मिलेगी. इस योजना का फायदा व्यापारियों के साथ-साथ सरकार को भी होगा. अनुमान है कि टैक्स माफी योजना के तहत सरकार के खजाने में 5,500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा पैसा आएगा.
दिल्ली सरकार ने जीएसटी से पहले एक्सेस सर्विस वेट विवादों के जल निपटारे के लिए एक बार में ही करमाफी योजना लाने की तैयारी कर ली है. सरकार के इस कदम से दिल्ली में 10 से 15 हजार करोड़ रुपये के लंबित वेट विवादों का निपटारा हो सकेगा. सूत्रों का कहना है कि इसके लिए बाकायदा कैबिनेट प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा भी जा चुका है.
क्या है कैबिनेट के प्रस्ताव में
कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक, दिल्ली में साल 2017 से पहले टैक्स को लेकर जो मामले चल रहे हैं उससे करीब 3.50 लाख व्यापारी प्रभावित हैं और कई मामले कोर्ट में लंबित चल रहे हैं. यह योजना इन्हीं
व्यापारियों को राहत देने के लिए लाई जा रही है. योजना लागू किए जाने के बाद इन व्यापारियों को टैक्स माफी योजना का लाभ मिलेगा. सरकार की मंशा कोर्ट में चल रहे विवादों को जल्द निपटाने की है.
योजना में किस तरह का फायदा मिलेगा
सूत्रों के मुताबिक, सरकार के प्रस्ताव में टैक्स के पुराने मामलों में व्यापारियों को वास्तविक कर के अलावा लगाए गए जुर्माने और ब्याज को माफ करने की सिफारिश की गई है. इस योजना को लागू करने के बाद सरकार को भी करीब 5,500 करोड़ रुपये से ज्यादा के राजस्व की वसूली होगी. प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में व्यापारियों को ब्याज और जुर्माने के साथ उनके वास्तकिक कर में भी छूट दी जा सकती है.
पहले आई थी इनकम टैक्स पर योजना
जीएसटी से पहले के इन कर विवादों पर नई योजना लागू करने से काफी पहले केंद्र सरकार भी एक टैक्स छूट योजना लेकर आई थी. यह योजना इनकम टैक्स को लेकर थी, जिसका नाम विवाद से विश्वास स्कीम था. इस योजना के तहत सालों से लंबित इनकम टैक्स के मामलों का निपटारा करने पर जोर दिया गया था. यह योजना भी पुराने टैक्स मामलों में लगाए गए ब्याज और जुर्माने से राहत देने के लिए बनाई गई थी.
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...
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