बंगाल के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी, कलकत्‍ता हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

3 hours ago

Last Updated:June 19, 2025, 13:10 IST

West Bengal News: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना (मनरेगा) पर कलकत्‍ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. केंद्र सरकार को कुछ खास निर्देश भी दिए गए हैं.

बंगाल के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी, कलकत्‍ता हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

कलकत्‍ता हाईकोर्ट ने मनरेगा पर पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत दी है.

कोलकाता. कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह बंगाल में स्थगित पड़ी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना (मनरेगा) को 1 अगस्त से लागू करे. कोर्ट ने कहा कि केंद्र को विशेष शर्तें, प्रतिबंध और नियम लगाने का अधिकार है, जो देश के अन्य राज्यों में नहीं लगाए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में योजना को लागू करने के दौरान किसी भी तरह फ्रॉड या वित्‍तीय अनियमितता न होने पाए.

कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस चैताली चटर्जी (दास) की पीठ ने केंद्र को राज्य के कुछ जिलों में अनियमितताओं के आरोपों की जांच जारी रखने की अनुमति दी. पीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि केंद्र द्वारा मनरेगा के तहत पारिश्रमिक वितरण में कुछ अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है.

हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वसूली की गई है और यह राशि बंगाल में मनरेगा की राज्य नोडल एजेंसी के बैंक खाते में रखी जा रही है. इस समय अदालत का प्रयास इस योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, जो राज्य में पिछले करीब तीन साल से स्थगित है. हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि केंद्र के पास मनरेगा स्‍कीम के तहत काम करने वालों को पैसा देने के तरीके में अनियमितताओं या अवैधताओं की जांच करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं.

कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया, उन्हें बख्शा नहीं जा सकता. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि इस समय अदालत की चिंता यह है कि योजना को भविष्य की दृष्टि से पश्चिम बंगाल में लागू किया जाए. यह योजना इस उद्देश्य से नहीं बनाई गई कि इसे अनिश्चितकाल के लिए रोक कर रखा जाए.

कलकत्‍ता हाईकोर्ट की बेंच ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के पास मजदूरी के वितरण में गड़बड़ी की जांच करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अब अतीत की घटनाओं और भविष्य की योजना के क्रियान्वयन के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचनी होगी. कोर्ट ने कहा कि यह कदम जनहित में है और मनरेगा कानून के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा.

Manish Kumar

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Kolkata,West Bengal

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