दिल्‍लीवालों के लिए आई शामत, अब जेब ढीली होनी तय, भुगतना होगा कर्मों का फल

3 hours ago

Last Updated:November 05, 2025, 10:53 IST

Delhi Traffic Challan: दिल्‍ली पुलिस ट्रैफिक उल्‍लंघन को लेकर काफी सख्‍त रहती है. गलत साइड में ड्राइव करना, रेड लाइट जंप करना, प्रॉपर डॉक्‍यूमेंट न होना जैसे मामलों में हजारों-लाखों वाहन चालकों का चालान काटा जाता है. एक बार फिर से बड़ी तादाद में चालान काटा गया है.

दिल्‍लीवालों के लिए आई शामत, अब जेब ढीली होनी तय, भुगतना होगा कर्मों का फलदिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने 7 लाख से ज्‍यादा चालान जारी किए हैं. (फाइल फोटो)

Delhi Traffic Challan: देश की राजधानी दिल्‍ली में अक्‍सर ही ट्रैफिक पुलिस और गैरसरकारी संस्‍थाओं की ओर से यातायात जागरुकता अभियान चलाया जाता है.समय-समय पर शासन और प्रशासन की ओर से भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, इसके बावजूद लोग अपनी आदतों से मजबूर हो जाते हैं. ऐसे लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है. दिल्‍ली में फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है. अब उनके कर्मों का फल उन्‍हें भुगतना पड़ेगा. ट्रैफिक नियमों के उल्‍लंघन के मामले में पुलिस की ओर से 7 लाख से ज्‍यादा लोगों का चालान काटा गया है. ये चालान विभिन्‍न कैटेगरी में जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार अब इन लोगों को जुर्माना भरना पड़ेगा.

दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए अब तक 7 लाख से अधिक चालान जारी किए हैं. इनमें से 46,911 चालान केवल उन वाहनों के खिलाफ जारी किए गए हैं जिनके पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं था. यह कार्रवाई 14 अक्टूबर को प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए लागू GRAP स्टेज-1 के बाद से तेज गति से की जा रही है. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है. वर्ष 2024 में कुल लगभग 6 लाख चालान और 2023 में करीब 2.3 लाख चालान जारी किए गए थे. इस वर्ष PUCC की अनदेखी पर की गई कार्रवाई पिछले दोनों वर्षों की तुलना में लगभग दोगुनी है.

वर्षगलत पार्किंग के चालान
20231.56 मिलियन (15.6 लाख)
20241.62 मिलियन (16.2 लाख)
2025 (अब तक)1.75 मिलियन (17.5 लाख)

PUCC नियमों के उल्लंघन पर ₹10000 का चालान

मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर ₹10000 तक का जुर्माना लगाया जाता है. इसके अलावा, सीएंडडी (Construction and Demolition) वेस्ट ढोने वाले वाहनों पर कवर न होने की स्थिति में 20,000 रुपये का चालान और गलत पार्किंग पर 500 रुपये का जुर्माना तय है. एक वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमारा मकसद केवल चालान करना नहीं है, बल्कि लोगों को नियमों के प्रति जागरूक बनाना है. जब चालान होता है, तो वाहन चालक और उनके आसपास के लोग नियमों के प्रति सतर्क होते हैं. उन्‍होंने बताया कि पुलिसकर्मी सड़कों पर लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं.

पुराने वाहनों पर कार्रवाई तेज

दिल्ली में पुराने एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स (यानी 10 साल से पुराने डीज़ल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों) के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी गई है. इस वर्ष अब तक ऐसे 19,479 मामलों में चालान काटा गया है. यह संख्या 2024 के 11,916 और 2023 के केवल 528 मामलों की तुलना में काफी अधिक है. पुराने और अधिक प्रदूषण करने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई को प्रदूषण नियंत्रण की सबसे प्रभावी कड़ी माना जा रहा है. दिल्ली में हैपज़र्ड और गलत पार्किंग ट्रैफिक जाम और दोबारा होने वाले उत्सर्जन (secondary emissions) का बड़ा कारण बन गई है. केवल 14 अक्टूबर के बाद से ही गलत पार्किंग पर 1,15,752 चालान जारी किए गए हैं.

Manish Kumar

बिहार, उत्‍तर प्रदेश और दिल्‍ली से प्रारंभिक के साथ उच्‍च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्‍ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्‍लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु...और पढ़ें

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

November 05, 2025, 10:50 IST

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