Last Updated:September 12, 2025, 15:56 IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसमें धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन और नियमन के लिए नियम बनाने हेतु केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग की गई थी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और भारतीय विधि आयोग को नोटिस जारी किया.
जस्टिस कांत ने नोटिस जारी करने की इच्छा जताते हुए बताया कि याचिका में किसी भी राजनीतिक दल को पक्षकार नहीं बनाया गया है. पीठ ने उपाध्याय से कहा, “वे कहेंगे कि आप उन्हें विनियमित करने के लिए कुछ मांग रहे हैं और वे यहां मौजूद नहीं थे.” साथ ही, पीठ ने उनसे चुनाव आयोग में पंजीकृत सभी राष्ट्रीय दलों को पक्षकार बनाने को कहा. उपाध्याय की याचिका में आरोप लगाया गया है कि “फर्जी राजनीतिक दल” न केवल लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, बल्कि खूंखार अपराधियों, अपहरणकर्ताओं, ड्रग तस्करों और मनीलॉन्ड्रिंग करने वालों से भारी मात्रा में धन लेकर उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पदाधिकारी नियुक्त करके देश को बदनाम भी करते हैं.
याचिका में कहा गया है, “राजनीतिक दलों के लिए कोई नियम-कानून नहीं हैं. इसलिए, कई अलगाववादियों ने चंदा इकट्ठा करने के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है. इन दलों के कुछ पदाधिकारी पुलिस सुरक्षा पाने में भी सफल रहे हैं.” एक हालिया मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए, याचिका में दावा किया गया है कि आयकर विभाग को एक “फर्जी” राजनीतिक दल मिला है जो “20 प्रतिशत कमीशन काटकर काले धन को सफेद कर रहा था”.
वकील अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, “राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही जनहित में आवश्यक है क्योंकि वे सार्वजनिक कार्य करते हैं और इसलिए, चुनाव आयोग को उनके लिए नियम-कानून बनाने चाहिए.” इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं. इसमें कहा गया है, ”संविधान के दायरे में राजनीतिक दलों को विनियमित करने का कदम मजबूत लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगा.”
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
September 12, 2025, 15:56 IST