Last Updated:September 13, 2025, 18:30 IST

नई दिल्ली. वक़्फ़ संशोधन अधिनियम से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को बड़ा फैसला सुना सकता है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी. आर. गवई की बेंच इस मामले में अंतरिम फैसला सुनाएगी. वक्फ मामले में दायर कई याचिकाओं को सुनने के बाद पिछले कुछ समय पहले फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक़्फ़ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा. प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ यह तय करेगी कि वक़्फ़ संशोधन अधिनियम के वे प्रावधान, जिनका याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया है, क्या मामले के अंतिम निर्णय तक स्थगित किए जाएं या नहीं? सोमवार (15 सितंबर) सुबह साढ़े 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच में अंतरिम फैसला सुनाया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक के मुद्दे पर कुछ महीने पहले तीन दिन की बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताते हुए अंतरिम रोक की मांग की थी.
केंद्र ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से अदालत को बताया कि 1923 से अब तक केवल मुसलमानों को ही संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करने की कानूनी अनुमति रही है. केंद्र सरकार ने कानून को सही ठहराते हुए अंतरिम रोक का विरोध किया और कहा कि प्रावधानों में कोई अनुचित भेदभाव नहीं है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पांच वर्ष का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का प्रावधान शरिया कानून के अनुरूप है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ करना मुख्यतः मुसलमान करेंगे, लेकिन हिन्दू भी ट्रस्ट के माध्यम से मस्जिद या वक्फ में दान कर सकते हैं, कानून में इसके लिए कोई रोक नहीं है.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
September 13, 2025, 18:30 IST