डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता और अधिवक्ता जितेंद्र खुराना ने राम रहीम को मिली 40 दिनों की पैरोल को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने बताया कि यह पैरोल राज्य की सक्षम प्राधिकारी (कॉम्पिटेंट अथॉरिटी) द्वारा कानून के तहत दी गई है. जितेंद्र खुराना के अनुसार, हर कैदी को कानून के तहत एक साल में 70 दिनों की पैरोल और 21 दिनों की फरलो लेने का अधिकार होता है. राम रहीम को जो 40 दिनों की पैरोल मिली है, वह इन्हीं 70 दिनों की तय सीमा के अंदर है. उन्होंने यह भी साफ किया कि पैरोल और फरलो का अधिकार सिर्फ राम रहीम को ही नहीं मिलता, बल्कि हर साल राज्य सरकार की सक्षम अथॉरिटी करीब 6000 कैदियों को पैरोल या फरलो की सुविधा देती है. यह पूरी प्रक्रिया कानून और नियमों के अनुसार होती है.
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