कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर मुआवजा पॉलिसी बनाइए; सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश

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कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर मुआवजा पॉलिसी बनाइए; सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश

Last Updated:March 10, 2026, 11:44 IST

कोविड वैक्सीनेशन के बाद गंभीर दुष्प्रभावों के लिए बिना गलती के मुआवजा नीति बनाए: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा.

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कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर मुआवजा पॉलिसी बनाइए; सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश

कोविड वैक्सीनेशन के बाद गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स के लिए ‘नो-फ़ॉल्ट मुआवज़ा नीति’ बनाए केंद्र: SC

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद होने वाले गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स के लिए एक ‘नो-फ़ॉल्ट मुआवज़ा नीति’ बनाए।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स की निगरानी के लिए जो मौजूदा व्यवस्था है, वह जारी रहेगी।

जस्टिस नाथ ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा, “वैक्सीनेशन के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के वैज्ञानिक आकलन के लिए जो मौजूदा व्यवस्था है, उसे देखते हुए कोर्ट द्वारा नियुक्त किसी अलग विशेषज्ञ संस्था की ज़रूरत नहीं मानी गई है।”

बेंच ने साफ़ किया कि उसके इस फ़ैसले से किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत उपलब्ध अन्य कानूनी उपायों को अपनाने से नहीं रोका जाएगा।

बेंच ने यह भी कहा, “इसी तरह, ‘नो-फ़ॉल्ट’ व्यवस्था बनाने का मतलब यह नहीं माना जाएगा कि भारत सरकार या किसी अन्य संस्था ने अपनी कोई ज़िम्मेदारी या गलती स्वीकार कर ली है।”

सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर अपना फ़ैसला सुनाया, जिनमें से एक में यह आरोप लगाया गया था कि 2021 में दो महिलाओं की मौत कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज़ लेने के बाद हो गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वैक्सीनेशन के बाद उन दोनों को गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे।

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First Published :

March 10, 2026, 11:44 IST

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