Last Updated:November 24, 2025, 16:36 IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय तटरक्षक बल में रैंक आधारित रिटायरमेंट उम्र को असंवैधानिक बताते हुए खत्म कर दिया. कोर्ट ने कहा कि एक ही फोर्स में रैंक बदलने से अलग सेवानिवृत्ति उम्र तय करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है. 1986 के नियम 20(1) और 20(2) को रद्द करते हुए सभी याचिकाओं को मंजूरी दी गई.
दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय तटरक्षक बल में सेवानिवृत्ति उम्र से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा कि एक ही बल में सिर्फ रैंक बदलने से रिटायरमेंट उम्र अलग-अलग तय करना सही नहीं है. हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है.
क्या था मामला
तटरक्षक बल में 1986 से बने एक नियम के तहत अलग-अलग रैंक वाले अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र भी अलग तय की गई थी. मतलब, एक ही यूनिफॉर्म पहनने वाले लोगों की सेवा अवधि उनके रैंक के हिसाब से बदल जाती थी. कई अधिकारियों ने इस नियम को चुनौती दी थी. उनका कहना था कि ऐसा सिस्टम न तो तर्कसंगत है और न ही सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करता है.
हाईकोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनकर अपना फैसला दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि रैंक के आधार पर अलग सेवानिवृत्ति आयु रखना संविधान की भावना के खिलाफ है.
कोर्ट के मुताबिक, अगर सभी अधिकारी एक ही तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, एक जैसा काम करते हैं और एक ही फोर्स का हिस्सा हैं, तो सिर्फ रैंक बदलने से उनकी रिटायरमेंट उम्र अलग करना ठीक नहीं है. न तो इसमें कोई मजबूत वजह दिखती है और न ही यह व्यवस्था समानता के अधिकार के अनुरूप बैठती है.
कौन सा नियम हटाया गया
कोर्ट ने तटरक्षक बल (सामान्य) नियम 1986 के नियम 20(1) और 20(2) को रद्द कर दिया है. यही वे प्रावधान थे जिनमें रैंक के आधार पर उम्र तय करने का प्रावधान था. इन नियमों पर कई अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी और अब कोर्ट ने उन्हें सही पाया.
फैसले का असर क्या होगा
अब तटरक्षक बल में रिटायरमेंट की उम्र तय करने के लिए रैंक का आधार खत्म हो गया है. आने वाले समय में रिटायरमेंट एज तय करने के लिए एक समान प्रणाली बनेगी या सरकार इस पर नया नियम तैयार करेगी.
यह फैसला उन अधिकारियों के लिए भी राहत लेकर आया है जिन्हें लगता था कि रैंक की वजह से उनकी सेवा अवधि कम हो रही है.
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
November 24, 2025, 16:36 IST

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