Last Updated:November 24, 2025, 17:09 IST
Telecom New Rule : टेलीकॉम विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि अगर किसी यूजर्स के नाम पर फर्जी सिम जारी किया गया है और उससे धोखाधड़ी की गई है तो मूल उपभोक्ता भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं.
मोबाइल सिम कार्ड को लेकर दूरसंचार विभाग ने नया आदेश जारी किया है. नई दिल्ली. दूरसंचार विभाग के एक आदेश ने देश के करीब 100 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है. विभाग ने सोमवार को एक बयान जारी कर साफ कहा है कि अगर मोबाइल फोन उपभोक्ता के नाम पर खरीदे गए सिम कार्ड का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी या किसी अन्य अवैध गतिविधि में होता है, तो उसके लिए मूल ग्राहक को भी कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. आज जब साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधी किसी के भी नाम पर फर्जी सिम कार्ड खरीद लेते हैं, इस तरह का नियम सही ग्राहकों के सामने भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है.
दूरसंचार विभाग ने कहा है कि मोबाइल फोन की विशिष्ट पहचान संख्या आईएमईआई में छेड़छाड़ वाले उपकरणों का उपयोग, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम लेना या दूसरों को सिम सौंपना गंभीर उल्लंघन है और इसके दुष्परिणाम मूल ग्राहक पर भी लागू होंगे. विभाग ने साफ कहा है कि छेड़छाड़ किए गए आईएमईआई नंबर वाले फोन का इस्तेमाल करना, धोखाधड़ी से सिम कार्ड खरीदना या अपना सिम कार्ड दूसरों को देना या साइबर धोखाधड़ी के लिए उनका गलत इस्तेमाल करने वालों को सौंप देने के गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं.
असली ग्राहक भी होगा दोषी
दूरसंचार विभाग ने कहा है कि अगर किसी ग्राहक के नाम पर लिए गए सिम कार्ड का बाद में गलत इस्तेमाल होता है, तो असली ग्राहक को भी दोषी माना जा सकता है. इसके साथ ही दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों से कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआई) या पहचान बदलने वाले दूसरे ऐप एवं वेबसाइट का उपयोग न करने की हिदायत भी दी है. जाहिर है कि विभाग के नए नियम के तहत मोबाइल ग्राहकों को अब और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है.
3 साल की जेल और 50 लाख जुर्माना
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत मोबाइल उपयोगकर्ता की पहचान में मददगार आईएमईआई एवं अन्य तरीकों से छेड़छाड़ पर तीन वर्ष तक की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 किसी भी व्यक्ति को आईएमईआई को बदलने या ऐसे उपकरण का उपयोग करने, उत्पादन करने या रखने से रोकता है जिसकी मदद से आईएमईआई संख्या में बदलाव किया जा सकता है.
संचार साथी ऐप से समझें ग्राहक
दूरसंचार विभाग ने मोबाइल उपकरणों के आईएमईआई नंबर की पुष्टि ‘संचार साथी’ पोर्टल या ऐप के माध्यम से करने की सलाह दी है. विभाग ने कहा है कि सरकार ने दूरसंचार संसाधनों का गलत इस्तेमाल रोकने और सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित दूरसंचार पारिस्थितिकी तैयार करने के लिए सख्त बंदिशें लगाई हैं. विभाग ने पहले भी सावधान किया है कि मोबाइल ग्राहकों को संचार साथी ऐप के जरिये समय-समय पर यह चेक करते रहना चाहिए कि उनके नाम पर किसी ने सिम तो नहीं खरीदा है.
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
November 24, 2025, 17:09 IST

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