Last Updated:November 25, 2025, 21:36 IST
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा. (फाइल फोटो)गुवाहाटी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को विधानसभा में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पेश किया. अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी की अनुमति से शर्मा ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 पेश किया. यह विधेयक विपक्षी दल कांग्रेस, माकपा और रायजोर दल के विधायकों की अनुपस्थिति में पेश किया गया जिन्होंने गायक जुबिन गर्ग की मौत मामले पर चर्चा के बाद सदन से बहिर्गमन किया. यह विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश किया गया और इस पर बाद में चर्चा होने और इसके पारित होने की संभावना है.
असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह निषेध विधेयक को दी मंजूरी
इससे पहले, असम मंत्रिमंडल ने 9 नवंबर को असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी थी. इसका उद्देश्य छठी अनुसूची क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में बहुविवाह की प्रथा को गैरकानूनी घोषित करना और समाप्त करना है. लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में यह निर्णय लैंगिक न्याय और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है.
दरअसल, इस विधेयक में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति का जीवनसाथी जीवित है, दोनों में तलाक नहीं हुआ या फिर वो कानूनी रूप से अलग नहीं हुए हैं, वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता. विधेयक बहुविवाह से प्रभावित महिलाओं के लिए मुआवजा देने का प्रावधान है. राज्य सरकार ने कहा कि यह कानून समाज को ऐसी प्रथाओं के अभिशाप से बचाने और राज्य में वैध और न्यायसंगत वैवाहिक संबंधों को बनाए रखने के लिए बनाया गया है.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...
और पढ़ें
न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
Location :
Guwahati,Kamrup Metropolitan,Assam
First Published :
November 25, 2025, 21:36 IST

1 hour ago
