New Zealand News: न्यूजीलैंड में बीते सालों वहां की संसद ने देश से बाहर रहने वाले विदेशी लोगों के संपत्ति खरीदने पर पाबंदी लगा दी थी, हालांकि अब वहां की सरकार इसमें कुछ छूट देने का विचार कर रही है. सोमवार 1 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि न्यूजीलैंड कुछ रईस विदेशी इन्वेस्टर्स को एक हाई वैल्यू प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति देने के लिए विदेशियों के घर खरीदने पर प्रतिबंध में ढील देगा. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि गोल्डन वीजा धारक विदेशी इन्वेस्टर्स देश में हाई वैल्यू की आवासीय संपत्ति खरीद सकते है, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपये तक होनी चाहिए.
क्यों बदला फैसला?
बता दें कि न्यूजीलैंड सरकार की ओर से लिया गया यह कदम साल 2018 में लागू किए गए प्रतिबंध का बिल्कुल उलट है. उस समय इसे हाउसिंग मार्केट में अंधाधुंध बढ़ोतरी को रोकने के लिए लाया गया था, हालांकि अब सरकार का मानना है कि यह बदलाव देश की अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक में लाने में मदद करेगा, जो साल 2024 की दूसरी छमाही से मंदी में है. अब भले ही सरकार ने घर खरीदने के लिए थोड़ी छूट दी हो, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई है.
घर खरीदने के लिए शर्तें
सरकार की शर्त है कि इन्वेस्टर को 3 सालों में हाई रिस्क वाले बिजनेस में 5 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर का इन्वेस्ट करना होगा या फिर 5 सालों में किसी सेफ इन्वेस्टमेंट में 10 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर डिपॉजिट करने होंगे. पहले वीजा धारकों को साल में 6 महीने न्यूजीलैंड में रहना अनिवार्य किया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है. सरकार के मुताबिक घोषणा के बाद से अबतक 301 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे 1.8 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है. पीएम लक्स ने स्पष्ट किया कि यह पॉलिसी केवल 1 प्रतिशत से भी कम घरों पर लागू होगी, जो मुख्यतौर पर ऑकलैंड और क्वीनस्टाउन जैसे क्षेत्रों में स्थित हैं.
विपक्ष ने की आलोचना
न्यूजूलैंड में सरकार के इस फैसले का विपक्ष आलोचना कर रही है. लेबर पार्टी के प्रवक्ता कीरन मैकअनल्टी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा,' जब देश के लोग घर खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तब यह नीति केवल अमीर विदेशियों को लाभ पहुंचाएगी.' वहीं पीएम लक्सन ने कहा,' यह बदलाव विदेशी निवेश को आकर्षित करने और स्थानीय आवास बाजार को संतुलित रखने के बीच का रास्ता है. हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे देश में निवेश करें, उन्हें यहां रहने का अवसर भी मिले.'
FAQ
क्या सभी विदेशी नागरिक अब न्यूजीलैंड में घर खरीद सकते हैं?
नहीं, केवल गोल्डन वीजा धारक विदेशी निवेशकों को एक घर खरीदने की अनुमति दी गई है, जिसकी कीमत 5 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर या उससे अधिक हो सेफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना होगा.
क्या यह नीति पूरे देश में लागू होगी?
यह नीति केवल उच्च-मूल्य वाले घरों पर लागू होगी, जो देश के कुल घरों का 1 प्रतिशत से भी कम हैं.
क्या इससे घरों की कीमतें बढ़ेंगी?
सरकार का कहना है कि इससे घरों की कीमतों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह केवल सीमित संख्या में घरों पर लागू है.