Last Updated:July 12, 2025, 12:34 IST
NEET UG 2025: मई में हुई नीट यूजी परीक्षा अभी तक चर्चा में है. हर दूसरे दिन इससे जुड़ा कोई न कोई मामला सामने आ जाता है. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीट यूजी बुकलेट में गलत कोड भरने वाली एक कैंडिडेट की ओएमआर शीट दोब...और पढ़ें

NEET UG 2025: नीट यूजी मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी
हाइलाइट्स
नीट यूजी 2025 का एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है.बुकलेट में गलत कोड भरने से बिगड़ गया नीट यूजी रिजल्ट.15 जुलाई को फिर होगी सुनवाई.नई दिल्ली (NEET UG 2025). नीट यूजी परीक्षा 04 मई 2025 को हुई थी. नीट यूजी रिजल्ट 14 जुलाई 2025 को जारी हुआ था. नीट यूजी 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है. लेकिन इस पर चल रहे विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. लेटेस्ट मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में नीट यूजी कैंडिडेट अक्षिता सिंह की याचिका की सुनवाई का है. अक्षिता सिंह ने नीट यूजी 2025 की बुकलेट में गलत कोड भर दिया था. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी OMR शीट की दोबारा जांच का आदेश दिया है.
इस गलती के कारण अक्षिता सिंह नीट यूजी 2025 में 589 अंकों के बजाय सिर्फ 41 अंक ही हासिल कर पाईं. 9 जुलाई 2025 को जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह अक्षिता की OMR शीट को बुकलेट नंबर 47 के अनुसार चेक करके कोर्ट को अपडेटेड रिजल्ट की सूचना दें. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि गलती करना मानवीय स्वभाव है. कोर्ट ने 20 वर्षीय छात्रा की मेहनत को देखते हुए इस मामले में राहत की संभावना जताई.
फाइनल आंसर की से मिलाया रिजल्ट
अक्षिता सिंह ने मई 2025 में नीट यूजी 2025 परीक्षा दी थी. उन्होंने अपनी OMR शीट पर बुकलेट सीरीज नंबर 46 दर्ज किया, जबकि असल में उन्होंने बुकलेट नंबर 47 के प्रश्न हल किए थे. इस गलती के कारण उनकी OMR शीट का मूल्यांकन गलत बुकलेट के आधार पर हुआ. इस चक्कर में उन्हें सिर्फ 41 अंक ही मिले. अक्षिता का दावा है कि नीट यूजी फाइनल आंसर की के आधार पर उनके मार्क्स 720 में से लगभग 589 अंक होने चाहिए. ये OBC कट-ऑफ (530-540) से काफी ऊपर हैं.
कॉपी रीचेकिंग के लिए दायर की याचिका
नीट यूजी उम्मीदवार अक्षिता सिंह ने अधिवक्ता सुधांशु पांडेय के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की. इसमें OMR शीट की दोबारा जांच और उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने की मांग की गई. कोर्ट ने उनकी याचिका को गंभीरता से लेते हुए NTA को 15 जुलाई 2025 तक नीट यूजी रिजल्ट प्रेजेंट करने का निर्देश दिया. NTA के अधिवक्ता फुजैल अहमद अंसारी ने तर्क दिया कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि उत्तर कुंजी 3 से 5 जून 2025 तक आपत्ति के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अक्षिता ने रिजल्ट जारी होने के बाद आपत्ति दर्ज की.
कॉपी रीचेकिंग के खिलाफ है एनटीए
एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश मामले का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को परीक्षा परिणामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. हालांकि, हाईकोर्ट ने 41 और 589 अंकों के बीच भारी अंतर को देखते हुए कहा कि यह गलती जानबूझकर नहीं हो सकती है. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अक्षिता ने उत्तर देने में कोई गलती नहीं की, बस बुकलेट कोड में चूक हो गई. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर अक्षिता के संशोधित अंक OBC कट-ऑफ से ऊपर होंगे तो उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा वरना याचिका खारिज हो सकती है.
15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
नीट यूजी 2025 मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2025 को दोपहर 2 बजे होगी. इस फैसले ने नीट परीक्षा प्रक्रिया में टेक्निकल गलतियों के प्रति संवेदनशीलता को उजागर किया है. पहले भी नीट 2024 में आयुषी पटेल के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाली दस्तावेजों के कारण याचिका खारिज की थी, जिससे NTA की विश्वसनीयता पर सवाल उठे थे. अक्षिता का मामला इस दिशा में एक पॉजिटिव कदम है. यह उम्मीदवारों को तकनीकी गलतियों से राहत दिलाने की कोशिश को दर्शाता है.
Having an experience of 9 years, she loves to write on anything and everything related to lifestyle, entertainment and career. Currently, she is covering wide topics related to Education & Career but she also h...और पढ़ें
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