Last Updated:November 17, 2025, 16:41 IST
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की. (फाइल फोटो)नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चेन्नई में सैन्य क्वार्टर के अंदर स्थित एक मस्जिद में नागरिकों को नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं दिए जाने की शिकायत वाली एक याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इसमें सुरक्षा संबंधी मुद्दे हो सकते हैं. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के अप्रैल 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. मद्रास हाईकोर्ट ने सिंगल जज के आदेश के खिलाफ एक अपील खारिज कर दी थी.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
November 17, 2025, 16:41 IST

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