सुधर जाएगा NEET रिजल्ट.. अभ्यर्थी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया करारा जवाब

5 hours ago

Last Updated:July 05, 2025, 11:01 IST

NEET UG 2025: नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद भी इस पर चल रहे विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एक अभ्यर्थी की याचिका ठुकरा दी.

सुधर जाएगा NEET रिजल्ट.. अभ्यर्थी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया करारा जवाब

NEET UG 2025 Result: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से मना कर दिया

हाइलाइट्स

नीट यूजी परीक्षा मई में हुई थी.याचिकाकर्ता ने नीट यूजी रिजल्ट के खिलाफ दायर की याचिका.सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार.

नई दिल्ली (NEET UG 2025). पिछले साल नीट यूजी परीक्षा की निष्पक्षता पर कई सवाल उठाए गए थे. इस साल भी नीट यूजी का हाल कुछ वैसा ही है. कभी मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा रही है, कभी इंदौर हाईकोर्ट में तो कभी सुप्रीम कोर्ट में. नीट यूजी परीक्षा 04 मई को हुई थी और इसका रिजल्ट 14 जून 2025 को जारी किया गया था. इतना समय बीत जाने के बाद भी इस पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. नीट यूजी 2025 के अभ्यर्थी शिवम गांधी रैना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

शिवम गांधी रैना ने नीट यूजी 2025 फाइनल आंसर की और नीट यूजी रिजल्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. शिवम का कहना था कि अगर एक गलत उत्तर को सही कर दिया जाता है तो नीट यूजी रिजल्ट में उनके 5 अंक बढ़ जाएंगे. इससे उनकी रैंकिंग में सुधार होगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम को चुनौती देने वाली इस याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया.

नीट यूजी में नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने शिवम गांधी रैना की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम परीक्षा के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. यह किसी एक कैंडिडेट का मामला नहीं है. इससे लाखों उम्मीदवार प्रभावित होंगे. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आर. महादेवन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हमने 2 दिन पहले भी इसी तरह की मांग वाली याचिका खारिज की है. ऐसे में इस याचिका पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है. याचिकाकर्ता ने एनटीए पर नीट यूजी रिजल्ट जारी करने में मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाया था.

एक जवाब को बताया गलत!

याचिकाकर्ता शिवम गांधी रैना का आरोप था कि एनटीए ने एक प्रश्न (प्रश्न संख्या 136, कोड संख्या 47) के उत्तर में गलती की थी. दाखिल याचिका में नीट यूजी आंसर की 2025 और नीट यूजी रिजल्ट को चुनौती दी गई थी. शिवम ने अपनी याचिका में नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मांग की. याचिका में एनटीए पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वैध शैक्षणिक आपत्तियों के बावजूद परीक्षा परिणाम में सुधार करने से इनकार कर दिया गया था.

2024 में हस्तक्षेप क्यों किया था?

पीठ ने याचिकाकर्ता शिवम गांधी रैना की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बालासुब्रमण्यम से कहा कि हम परीक्षा के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. आप थ्योरेटिकल सही हो सकते हैं कि 1 सवाल के कई सही उत्तर हो सकते हैं. इसके बावजूद, हम इस स्तर पर नेशनल लेवल की परीक्षा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 में हस्तक्षेप किया था और आईआईटी-दिल्ली द्वारा दी गई विशेषज्ञ रिपोर्ट के आधार पर गलतियों को सुधारने का आदेश दिया था.

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह छात्रों के करियर को प्रभावित करने वाला मामला है. एक अंक का अंतर बहुत मायने रखता है. इससे लाखों छात्र प्रभावित होते हैं. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में विशेष समिति बनाने का आग्रह किया. हालांकि, कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि जहां तक 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप करने का सवाल है तो वह परीक्षा के संचालन में विसंगतियों और कमियों के बारे में व्यापक शिकायतों की वजह से किया गया था.

Deepali Porwal

Having an experience of 9 years, she loves to write on anything and everything related to lifestyle, entertainment and career. Currently, she is covering wide topics related to Education & Career but she also h...और पढ़ें

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