Last Updated:November 11, 2025, 18:29 IST
Neemkathana murder case : राजस्थान के सीकर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सास की हत्या के 11 साल पुराने केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. नीमकाथाना कोर्ट ने बहू और उसके प्रेमी को सास की हत्या और सबूत मिटाने के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
संदीप कुमार/सीकर : सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र में 11 साल पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सास की हत्या के आरोप में बहू और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला वर्ष 2014 में मढ़ोली गांव में हुई सुवा देवी की हत्या से जुड़ा है, जिसने उस समय पूरे इलाके को दहला दिया था.
लोक अभियोजक के अनुसार, यह सनसनीखेज वारदात 7 दिसंबर 2014 की रात को हुई थी. मढ़ोली निवासी सुवा देवी पत्नी मोहनलाल कुमावत की हत्या उसकी ही बहू आशा देवी और उसके प्रेमी राकेश कुमार ने मिलकर की थी. आशा देवी मूल रूप से मढ़ोली तहसील नीमकाथाना की रहने वाली है, जबकि उसका प्रेमी राकेश कुमार रूपा का बास तन चिचड़ोली निवासी और शिवपाल जाट का पुत्र है.
प्रेमी संग बहू ने रची साजिश, सास की कर दी हत्या
घटना के बाद मृतका सुवा देवी के पति मोहनलाल कुमावत ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने अपनी पत्नी की हत्या की आशंका जाहिर की थी. पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. जांच में खुलासा हुआ कि आशा देवी का अपने पड़ोसी राकेश कुमार से अवैध संबंध था. सास सुवा देवी को जब इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उसने बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली.
अवैध रिश्ते का अंजाम, बहू ने सास का गला घोंटा
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि 7 दिसंबर की रात दोनों आरोपियों ने मिलकर सुवा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की. उन्होंने हत्या के बाद शव को घर में ही छिपाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत और गवाह पेश किए. सभी साक्ष्यों और बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों – आशा देवी और राकेश कुमार – को हत्या और सबूत मिटाने के आरोपों में दोषी करार दिया.
नीमकाथाना हत्याकांड: सास की हत्या पर बहू-प्रेमी को उम्रकैद
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध न केवल क्रूरता का उदाहरण है, बल्कि पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों के प्रति अपराधियों की संवेदनहीनता को भी दर्शाता है. कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए. स्थानीय लोगों के अनुसार, यह मामला उस समय चर्चा का विषय बना हुआ था जब गांव में सास की हत्या का आरोप बहू पर लगा था. अब वर्षों बाद न्यायालय के इस फैसले ने मृतका के परिवार को न्याय दिलाया है. लोक अभियोजक ने इस फैसले को न्याय की जीत बताते हुए कहा कि अदालत का यह निर्णय समाज के लिए एक संदेश है कि कोई भी अपराध कितना भी छिपाया जाए, कानून के हाथों से बच पाना नामुमकिन है.
रुपेश कुमार जायसवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में बीए किया है. टीवी और रेडियो जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं. फिलहाल नेटवर्क18 से जुड़े हैं. खाली समय में उन...और पढ़ें
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Location :
Sikar,Rajasthan
First Published :
November 11, 2025, 18:23 IST

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