Last Updated:November 25, 2025, 10:43 IST
Himachal Panchayat Elections News: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान, कहा-अनिरुद्ध सिंह बोले– मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव समय पर होंगे, प्रदेश में इस समय डिजास्टर एक्ट लागू है. भाजपा का आरोप है कि सरकार बहाना बनाकर चुनाव टालना चाहती है.
हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर अंसमजस की स्थिति बनी हुई है.शिमला. हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुक्खू सरकार और चुनाव आयोग में टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अब सुक्खू सरकार की कैबिनेट मीटिंग में नई पंचाय़तों के गठन और पुर्नसीमांकन को मंजूरी दी, जबकि चुनाव आयोग पहले ही इस पर रोक लगा चुका है.
दरअसल, हिमाचल प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव होने को लेकर अब संशय बढ़ गया है. पंचायत चुनावों पर राज्य चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार के बीच टकराव के बीच कैबिनेट ने पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला लिया है.
शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया. पंचायत चुनावों में देरी और मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय को लेकर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव समय पर होंगे, प्रदेश में इस समय डिजास्टर एक्ट लागू है और यह मामला अदालत में भी विचाराधीन है, ऐसे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है.
अब सारी औपचारिकताएं दोबारा होंगी
हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन के चलते अब पूरी चुनावी प्रक्रिया दोबारा से होगी. यानी नई पंचायत बनेगी तो फिर सीमाओं में बदलाव होगा और आरक्षण रोस्टर भी बदलेगा.
अब तक पंचायत चुनाव को लेकर क्या हुआ
हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो जाएगा. ऐसे में उससे पहले चुनाव होने जरूरी हैं. दिसंबर में चुनाव हो सकते थे. लेकिन अब चुनाव आयोग और सरकार आमने सामने है. सरकार का कहना है कि डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट की वजह से चुनाव करवाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रदेश में अब भी सड़कें बंद हैं. चुनाव आयोग ने को ऑफ कंडक्ट की धारा 2.1 लागू की औऱ इसमें नई पंचायतें या फिर वार्ड नहीं बन सकते हैं. ऐसे में अब टकराव के चलते अप्रैल मई तक चुनाव हो सकते हैं. अहम बात है कि मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है और ऐसे में यदि सरकार और चुनाव आयोग के बीच में कोई सहमति नहीं बनती है तो भी हिमाचल हाईकोर्ट इस संबंध में कोई आदेश दे सकता है.
Results-driven journalist with 14 years of experience in print and digital media. Proven track record of working with esteemed organizations such as Dainik Bhaskar, IANS, Punjab Kesari and Amar Ujala. Currently...और पढ़ें
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Location :
Shimla,Shimla,Himachal Pradesh
First Published :
November 25, 2025, 10:43 IST

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