दुर्गापुर रेप: घूम गई जांच की सुई, ठनका सबका माथा, पीड़िता के बयान से पलटा खेल

5 hours ago

Last Updated:October 20, 2025, 10:52 IST

Durgapur Gangrape Case: दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की छात्रा के साथ कथित गैंगरेप केस में वसीफ अली, रियाजुद्दीन, साफिक समेत छह आरोपी हिरासत में हैं. कोर्ट 21 अक्टूबर को कबूलनामा याचिका पर फैसला सुनाएगा. जांच जारी है.

 घूम गई जांच की सुई, ठनका सबका माथा, पीड़िता के बयान से पलटा खेलपीड़िता ने अपने बयान में अपने साथी को ही दोषी करार दिया है.

Durgapur Gangrape Case: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल की एक छात्रा के साथ रेप केस में बड़ा खुलासा हुआ है. 10 अक्तूबर को घटी इस घटना में एमबीबीएस की एक छात्रा के साथ कॉलेज कैंपस के बाहर गैंग रेप होने के आरोप लगे थे. इसको लेकर काफी बवाल भी मचा था. लेकिन अब इस घटना में नया मोड़ आ गया है. पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में खुलासा किया है कि उसके सहपाठी वसीफ अली ने हमले से पहले उसका यौन शोषण किया और फिर भाग गया. दूसरी ओर, छह आरोपीयों में से दो ने स्थानीय अदालत में कबूलनामा दर्ज करने की याचिका दायर की है, जिससे मुकदमे में नया ट्विस्ट आ सकता है.

पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और कोर्ट 21 अक्टूबर को इस याचिका पर फैसला सुनाएगा.23 वर्षीय पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह वसीफ अली के साथ कैंटीन से डिनर करके बाहर निकली थी. रास्ते में अली ने अचानक उसका शोषण किया और हमलावरों से लड़ते हुए वह मौके से फरार हो गया. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष विस्तृत बयान दर्ज कराया कि एक आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया जबकि दो अन्य देखते रहे.

3000 रुपये की डिमांड की

बाद में पूर्व कॉलेज गार्ड एसके रियाजुद्दीन और फैक्ट्री वर्कर एसके साफिक मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़िता की मदद करने के बजाय हमलावरों को बुला लिया और 3,000 रुपये की डिमांड की. उन्होंने पीड़िता के पास से 200 रुपये और उसका फोन छीन लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी रियाजुद्दीन, साफिक, नसीरुद्दीन, अपू बाउरी, फिरदौस और वसीफ अली सभी हिरासत में हैं. रियाजुद्दीन और साफिक ने अदालत में याचिका दायर कर कबूलनामा दर्ज करने की अनुमति मांगी है. यदि कोर्ट स्वीकार करता है तो इन दोनों को मुकदमे के दौरान ‘अप्रूवर’ (गवाह) के रूप में माना जा सकता है, जो अन्य आरोपियों के खिलाफ सबूत दे सकते हैं.

दोनों को दो दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है ताकि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करें. एसपी आलोक कुमार ने कहा कि यह याचिका मामले को मजबूत कर सकती है, लेकिन जांच जारी है. पीड़िता के वकील पार्थ घोष ने कहा कि हमने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) जल्द से जल्द कराने की अपील दायर की है. आरोपी पीड़िता को पहचानने से बच रहे हैं.

संतोष कुमार

न्यूज18 हिंदी में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत. मीडिया में करीब दो दशक का अनुभव. दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आईएएनएस, बीबीसी, अमर उजाला, जी समूह सहित कई अन्य संस्थानों में कार्य करने का मौका मिला. माखनलाल यूनिवर्स...और पढ़ें

न्यूज18 हिंदी में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत. मीडिया में करीब दो दशक का अनुभव. दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आईएएनएस, बीबीसी, अमर उजाला, जी समूह सहित कई अन्य संस्थानों में कार्य करने का मौका मिला. माखनलाल यूनिवर्स...

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First Published :

October 20, 2025, 10:45 IST

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