Canada New Citizenship Bill: कनाडा अपनी नागरिकता में नया बदलाव करने जा रहा है. यहां की संसद में C-3 नाम का बिल पेश किया गया है. इससे विदेश में पैदा हुए बच्चों को भी कनाडा की नागरिकता दी जाएगी. इससे कई प्रवासियों और भारतीयों को काफी राहत मिल सकती है. कनाडा ने यह पहल तब शुरू की है जब अमेरिका की ओर से बर्थराइट सिटिजनशिप समाप्त कर प्रवासियों की चिंता बढ़ा दी है.
नया नागरिकता बिल
कनाडा के इस नए बिल का मकसद कनाडाई नागरिकता के मौजूदा कानून में सुधार करना और बड़ा बदलाव लाना है. बता दें कि अभी तक कोई भी व्यक्ति जो विदेश में पैदा हुआ हो वह बच्चों को अपनी नागरिकता नहीं दे सकता है. खासतौर पर तब जब उनका बच्चा भी विदेश में ही पैदा हुआ हो. फर्स्ट जनरेशन लिमिट नाम के इस कानून को साल 2009 में लागू किया गया था. नए कानून के तहत अब कनाडा से बाहर पैदा हुए कनाडाई नागरिक अपने बच्चों को नागरिकता दे पाएंगे. इसके लिए उनके बच्चे को जन्म देने या गोद लेने से पहले 3 साल कनाडा में बिताना जरूरी होगा.
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भारतीयों को कैसे पहुंचेगा फायदा?
कनाडा का यह नया कानून खासतौर पर उन भारतीय परिवारों को फायदा पहुंचाएगा, जो रहते तो कनाडा में हैं, लेकिन उनके बच्चों का जन्म विदेश में होता है या वे विदेशों से बच्चे गोद लेते हैं. बता दें कि इस नए विधेयक को कनाडा की इमिग्रेशन मंत्री लीना मेटलेज डियाब ने पेश किया है. उन्होंने इसे पेश करते हुए कहा,' यह नया कानून आज के ग्लोबल लाइफस्टाईल और फैमिली स्ट्रक्चर को रिफ्लैक्ट नहीं करता है बल्कि यह कनाडा के मूल्यों को बेहतर तरीके से दर्शाता है.'
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कब लागू होगा बिल?
कनाडा में इस बिल को कानून बनाने के लिए यह कनाडाई संसद के दोनों सदनों से पारित किया जाएगा. उसके बाद उसे राजकीय स्वीकृति मिलेगी. इमिग्रेशन विभाग ने वादा किया है कि इसके बाद वे इन बदलावों को जल्द लागू करेंगे. अब भले ही कनाडा का संसद में यह बिल पेश हो गया हो, लेकिन इसे कानून में परिवर्तित करने के लिए 3 रेटिंग पास करनी होगी और फिर शाही स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी.