ऑनलाइन वॉकी-टॉकी खरीद रहे हैं तो सतर्क हो जाएं,लेने के देने न पड़ जाएं

1 day ago

Last Updated:May 30, 2025, 15:43 IST

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर वॉकी-टॉकी की अवैध बिक्री रोकने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

ऑनलाइन वॉकी-टॉकी खरीद रहे हैं तो सतर्क हो जाएं,लेने के देने न पड़ जाएं

हो सकती है सख्‍त कार्रवाई. एआई फोटो

नई दिल्‍ली. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA), जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आता है, ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर रेडियो उपकरणों, खासकर वॉकी-टॉकी की अवैध बिक्री रोकने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य वायरलेस उपकरणों की अनधिकृत बिक्री को रोकना है, जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं और उन्हें उपकरणों की कानूनी स्थिति के बारे में गुमराह कर सकते हैं. इसके अलावा, ये उपकरण कानून प्रवर्तन और आपातकालीन सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण संचार नेटवर्क में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं.

दूरसंचार विभाग (DoT) और गृह मंत्रालय (MHA) के साथ व्यापक परामर्श के बाद इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है. दोनों विभागों द्वारा दिए गए प्रमुख नियामक और सुरक्षा विचारों को इसमें शामिल किया गया है ताकि एक समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके.

यह पाया गया कि वॉकी-टॉकी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर बिना आवश्यक और स्पष्ट जानकारी के बेचे जा रहे हैं, जिनमें वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस की आवश्यकता या लागू कानूनों के अनुपालन की जानकारी शामिल नहीं है। इससे उपभोक्ताओं को यह विश्वास हो जाता है कि ये उपकरण स्वतंत्र रूप से संचालित किए जा सकते हैं.

ये जारी है दिशा निर्देश

. केवल अधिकृत और अनुपालन वाले वॉकी-टॉकी उपकरणों को ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.

.उत्पाद तकनीकी पैरामीटर तय किए जाएंगे.

. ई-कॉमर्स संस्थाओं को नियामक अनुपालन, जिसमें लाइसेंसिंग शामिल है, की जांच करने और सत्यापित करने की आवश्यकता होगी.

.भ्रामक विज्ञापनों या उत्पाद विवरणों को प्रतिबंधित किया जाएगा, जो उपभोक्ताओं को ऐसे उपकरणों के कानूनी उपयोग के बारे में गुमराह कर सकते हैं.

.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार उल्लंघनों के लिए दंड और प्रवर्तन तंत्र की रूपरेखा तैयार की गई है.

. विक्रेता क्रेडेंशियल्स और प्रमाणन की जांच अनिवार्य करना.

. अनधिकृत सूचीकरण के लिए स्वचालित निगरानी और हटाने के तंत्र को पेश करना.

.उचित खुलासों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देना.

अनुपालन न होने की स्थिति में दंड और प्लेटफार्म की जिम्मेदारी लागू करना.

पहले 16,970 उत्पाद सूचीकरणों के खिलाफ प्रमुख डिजिटल मार्केटप्लेस को वॉकी-टॉकी की सूचीबद्धता और बिक्री के खिलाफ तेरह नोटिस जारी किए थे. जिनमें उचित आवृत्ति खुलासे, लाइसेंसिंग जानकारी, या उपकरण प्रकार अनुमोदन (ETA) की कमी थी, जिससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन हुआ. इन प्लेटफार्मों की निरंतर निगरानी और जांच की जा रही है.

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