Last Updated:October 18, 2025, 13:08 IST
कर्नाटक के रायचूर में पीडीओ प्रवीण कुमार को RSS कार्यक्रम में शामिल होने पर सस्पेंड किया गया. सरकार ने आदेश दिया कि सरकारी संस्थानों में निजी संगठनों की गतिविधियां नहीं होंगी.

Karnataka News: कर्नाटक के रायचूर जिले के सिरावर तालुक में पंचायत विकास अधिकारी (PDO) प्रवीण कुमार केवी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर शामिल होने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है. कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग (RDPR) ने यह कार्रवाई ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे के उस पत्र के बाद की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से RSS से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
गुरुवार 16 (अक्टूबर) को, कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया कि सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर निजी संगठनों, खासकर RSS, को अपनी गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं होगी. निलंबन आदेश पंचायत राज विभाग की आयुक्त डॉ. अरुंधति चंद्रशेखर से जारी किया गया.
वर्दी पहनकर RSS कार्यक्रम में लिया भाग
निलंबन आदेश में कहा गया कि प्रवीण कुमार ने वर्दी पहनकर और RSS के पथ संचलन में भाग लेकर कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियम, 2021 और किसी भी राजनीतिक गतिविधि से संबंधित संगठन से संबद्ध न होने संबंधी परिपत्र का उल्लंघन किया गया है.
आदेश के अनुसार, प्रवीण कुमार का आचरण नियम 5(1) का उल्लंघन करता है, जो सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक दल या राजनीति में शामिल संगठन का सदस्य होने या उससे जुड़ने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है. यह नियम सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़ने या उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोकता है.
जाचं पूरी होने तक निलंबन रहेगा प्रभावी
PDO प्रवीण कुमार को निलंबन अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने से मना किया गया है. यह निलंबन कर्नाटक सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के तहत किया गया है, जो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को नियंत्रित करता है. निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक विस्तृत जांच पूरी नहीं हो जाती.
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First Published :
October 18, 2025, 13:08 IST