Last Updated:September 07, 2025, 00:00 IST
India US Embassy: अमेरिकी दूतावास ने 'एक्स' पर चेतावनी दी कि वीजा नहीं, फॉर्म आई-94 की 'प्रवेश की अंतिम तिथि' तक ही अमेरिका में रहना वैध है, ओवरस्टे से गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

नई दिल्ली. अमेरिका में रहने वाले या वहां जाने की योजना बना रहे भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की गई है. नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है. अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “अमेरिका में अपने अधिकृत प्रवास की अवधि से अधिक समय तक रहना अमेरिकी आव्रजन कानून का उल्लंघन है और इसके भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं.”
अमेरिकी दूतावास ने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका में रहने की आपकी अधिकृत अवधि आपके वीजा की समाप्ति तिथि पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह आपके फॉर्म आई-94 पर लिखी गई ‘प्रवेश की अंतिम तिथि’ पर आधारित होती है.
बता दें कि यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं और इसी कारण अनजाने में कानून का उल्लंघन कर बैठते हैं. दूतावास ने इस गंभीर गलती से बचने के लिए एक सीधा उपाय भी सुझाया है. ‘एक्स’ पोस्ट में कहा गया है कि लोग अपनी ‘प्रवेश की अंतिम तिथि’ की जांच ‘आई94डॉटसीबीपीडॉटडीएचएसडॉटजीओवी’ की वेबसाइट पर कर सकते हैं.
यह वेबसाइट अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) की ओर से संचालित की जाती है और यहां पर आपकी यात्रा से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होती है. इस आसान कदम से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप कानूनी रूप से अपनी स्वीकृत अवधि के भीतर ही अमेरिका में रहें.
कई लोग इस चेतावनी का मुख्य उद्देश्य लोगों को ‘ओवरस्टे’ (अधिक समय तक रुकना) के जोखिमों के प्रति जागरूक करने के रूप में देख रहे हैं. अमेरिकी आव्रजन कानूनों (इमीग्रेशन लॉ) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने आई-94 फॉर्म में दी गई तारीख के बाद भी अमेरिका में रहता है, तो इसे ‘ओवरस्टे’ माना जाता है.
अमेरिकी दूतावास का यह ट्वीट ऐसे समय में आया है जब भारत से बड़ी संख्या में छात्र, पर्यटक और कामगार अमेरिका जा रहे हैं. कई बार, जानकारी के अभाव में, लोग अनजाने में इन नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
September 06, 2025, 21:41 IST