'सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होता!' बोले जज, कपिल सिब्बल ने ऐसा क्या बताया था?

3 hours ago

Last Updated:October 30, 2025, 19:50 IST

Kapil Sibal in Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलील सुन रहे जस्टिस विक्रम नाथ ने तंज कसा, 'हाई कोर्ट जज सही हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होता.'

'सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होता!' बोले जज, कपिल सिब्बल ने ऐसा क्या बताया था?कपिल सिब्बल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सूचीबद्ध कर लिया है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर खुद जजों की टिप्पणी ने गुरुवार को सभी को हैरान कर दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलील के दौरान अदालत में ऐसा पल आया जब न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने तंज कसते हुए कहा, ‘हाई कोर्ट के जज ने सही कहा, उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होता.’ दरअसल, सिब्बल ने एक मामले का जिक्र जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने किया. उन्होंने कहा कि मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था, लेकिन फिर बेंच बैठी ही नहीं और सुनवाई नहीं हो सकी. इसी दौरान हाई कोर्ट ने यह कहते हुए केस पर आगे सुनवाई जारी रखी कि ‘सुप्रीम कोर्ट बार-बार सुनवाई टालता रहता है, इससे याचिका बेकार हो जाएगी’.

इस पर जस्टिस नाथ ने चौंकाने वाला सवाल किया, ‘हाई कोर्ट ने ऐसा कहा?’ जब सिब्बल ने हां में जवाब दिया और आदेश दिखाने की बात कही, तब जस्टिस नाथ बोले, ‘तो हाई कोर्ट के जज ने बिल्कुल सही कहा. वो प्रैक्टिकल जज हैं, उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होता.’ उनके साथ बैठे जस्टिस संदीप मेहता ने भी जोड़ा, ‘टेक्निकली तो वो जज सही ही हैं.’

कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बैठी थी, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी. बेंच ने अंत में मामला नवंबर के पहले हफ्ते में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट के जजों की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. लोगों ने इस बयान को कोर्ट की धीमी कार्यप्रणाली पर ‘आत्म-स्वीकृति’ बताया. कुछ ने इसे ईमानदारी कहा, तो कईयों ने न्यायिक व्यवस्था की हालत पर सवाल उठाए.

जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया है. वे मौजूदा CJI बी. आर. गवई के रिटायर होने के बाद 24 नवंबर 2025 से पद संभालेंगे. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा, ‘संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जस्टिस सूर्यकांत को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है.’

In exercise of the powers conferred by the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Surya Kant, Judge of the Supreme Court of India as the Chief Justice of India with effect from 24th November, 2025.

जस्टिस गवई ने इस हफ्ते कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर सूर्यकांत का नाम अपने उत्तराधिकारी के तौर पर सुझाया था. जस्टिस सूर्यकांत 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे. उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा. यानी वे 14 महीने से ज्यादा समय तक देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर रहेंगे.

Deepak Verma

Deepak Verma is a journalist currently employed as Deputy News Editor in News18 Hindi (Digital). Born and brought up in Lucknow, Deepak's journey began with print media and soon transitioned towards digital. He...और पढ़ें

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

October 30, 2025, 19:50 IST

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