Last Updated:June 21, 2025, 20:26 IST

सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट राजस्व विभाग के संरक्षक नहीं हैं. बंबई हाईकोर्ट ने एक कंपनी को 256.45 करोड़ रुपए लौटाने के न्यायाधिकरण के निर्देश पर रोक लगा दी है.
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट यह मानते हुए न्यायाधिकरण के निर्देश पर रोक नहीं लगा सकता कि बेलापुर आयुक्तालय के सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की ओर से दायर अपील विचारणीय नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट के 12 जून के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट राजस्व का संरक्षक नहीं है.
शीर्ष अदालत की पीठ ने 20 जून के अपने आदेश में कहा, “प्रथम दृष्टया, हाईकोर्ट अपील को विचारणीय नहीं मानने और यह दर्ज करने के बाद कि रिट याचिका तथा अपील अप्रयुक्त के रूप में निपटा दी गई हैं, स्थगन का आदेश पारित नहीं कर सकता था.”
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश फर्म द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका के साथ-साथ राजस्व विभाग की ओर से दायर अपील का भी निपटारा कर दिया है.
इसने यह भी उल्लेख किया कि यह अपील केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35जी के तहत मुंबई में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के जनवरी 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी. न्यायाधिकरण ने फर्म की सेवा-कर अपील को अनुमति दी थी.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
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New Delhi,Delhi