बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट होना चाहती थी शादीशुदा महिला, लेकिन हुआ खौफनाक अंजाम

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Last Updated:December 15, 2025, 19:45 IST

anupama patel murder case inside story: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक शादीशुदा महिला और उसके प्रेमी की प्रेम कहानी क्राइम और कानूनी जटिलताओं को जन्म दिया है. अनुपमा नाम की महिला अपने पति के बजाय बॉयफ्रेंड मोहित से गर्भवती होना चाहती थी. इस तरह के मामलों में अगर कोई शादीशुदा महिला किसी अन्य पुरुष से गर्भवती होती है तो बच्चे की वैधता, तलाक और व्यभिचार समेत कई कानूनी मुद्दे सामने आते हैं. लेकिन इस क्राइम की कहानी में महिला की हत्या बॉयफ्रेंड और उसकी पत्नी ने कर दिया. क्या जुर्म हुआ और कानून क्या कहता है. पूरी स्टोरी जानें.

बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट होना चाहती थी शादीशुदा महिला, लेकिन हुआ खौफनाक अंजामपत्नी के पति से नहीं बॉयफ्रेंड से चाहिए था बच्चा.

प्रेम, विवाह और धोखे की एक से बढ़कर या यूं कहें जटिल कहानियों का अंबार लगता जा रहा है. हर दिन पति, पत्नी, प्रेमिका, बॉयफ्रेंड और शादीशुदा महिलाओं के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चर्चा और उसके खौफनाक अंजाम सामने आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तो पुलिस ने एक शादीशुदा महिला की ऐसी कहानी का खुलासा किया है, जो काफी खौफनाक है. वाराणसी में एक ऐसी घटना घटी है, जिसमें एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी यानी बॉयफ्रेंड से पहले अवैध संबंध बनाए फिर उससे बेटा पैदा करने का दवाब डाला. यूपी पुलिस ने तहकीकात में खुलासा किया है कि एक महिला अनुपमा की इच्छा थी कि वह अपने पति से नहीं, बल्कि प्रेमी मोहित से गर्भवती हो और उसके बच्चे की मां बने. लेकिन यह इच्छा पूरी होने से पहले ही अनुपमा के साथ बहुत बुरा हुआ, जिससे यह मामला अब क्राइम और गहन कानूनी बहस का विषय बन गया है.

अनुपमा पटेल और मोहित यादव पहले से शादीशुदा थे. हालांकि, दोनों के बीच जब रिश्ते बने थे तब मोहित अविवाहित था. बाद में उसने अंजली नाम की लड़की से शादी कर ली. मोहित शादी के बाद बी अनुपमा पटेल के साथ रिश्ते में था. अनुपमा एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी. अनुपमा वाराणासी के शारदा बिहार एरिया में अकेले रहती थी. दोनों की मुलाकात दूध खरीदते-खरीदते हुई और फिर दोनों के बीच नजदिकियां बढ़ने लगीं और उनके बीच शारिरिक संबंध भी बनने लगे.

बॉयफ्रेंड से बच्चा पाने की तमन्ना

अनुपमा मोहित के साथ प्रेग्नेंट होना चाहती थी. लेकिन मोहित को यह मंजूर नहीं था. अनुपमा अपने प्रेमी मोहित पर बच्चे को लेकर दबाव बनाने लगी थी. इससे परेशान होकर मोहित ने अपनी पत्नी अंजलि को पूरी बात बताई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर एक दिन अनुपमा का मर्डर कर दिया.

यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा

वाराणसी पुलिस ने खुलासा किया है कि अनुपमा पटेल उर्फ सीता लक्ष्मणपुर के शारदा विहार कॉलोनी में रहती थीं. मोहित भी इसी कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था. अनुपमा पैकेट दूध बेचने काम करता था. मोहित अक्सर अनुपमा की दुकान से दूध ले जाने आया करता था. इस दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर रिश्ते बन गए.

प्रेमी से महिला क्यों चाहती थी बच्चा

पुलिस के मुताबिक, अनुपमा को बच्चा नहीं था. ऐसे में वह मोहित से एक बच्चा चाहती थी. आरोप है कि इसे लेकर वह मोहित के ऊपर अनैतिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगी थी. वहीं मोहित के मना करने पर वह उसे पुलिस से शिकायत कर फंसाने की धमकी भी देती थी. इस बीच मोहित की शादी अंजली के साथ हो गई. लेकिन उससे शादी के बाद भी वह उसपर शारिरिक संबंध बनाने के दबाव बनाती थी.

मोहित और उसकी पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कैसे हुए रिश्ते का अंत?

मोहित ने पूरी बात अपनी पत्नी अंजलि को बताई. फिर दोनों ने अनुपमा को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली. 11 दिसंबर की सुबह वे अनुपमा के घर के लिए निकले. लेकिन अंजली अनुपमा के घर से कुछ दूर रुक गई. जबकि मोहित पीछे के रास्ते से घर के अंदर घुसकर अनुपमा की हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों ने मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया. वे मृतका के शरीर से सोने के आभूषण, एक मोबाइल फोन और नकदी लेकर भाग गए.

वाराणसी पुलिस ने कैसे किया खुलासा

वाराणसी की एडीसीपी नीतू कात्यान के मुताबिक, घटना के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या के वक्त पहने हुए खून से सने कपड़े, लूटे गए सोने के आभूषण, मोबाइल फोन और 73,640 नकद बरामद किए हैं. इस थरह से थाना शिवपुर के लक्ष्मणपुर में हुई इस हत्या का पर्दाफाश हो गया.

अगर बच्चा हो जाता तो क्या होता?

भारतीय कानून में व्यभिचार यानी Adultery अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन यह तलाक का एक आधार बन सकता है. पति पत्नी से तलाक की मांग कर सकता है. दूसरी तरफ अगर व्यभिचार से बच्चे का जन्म होता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत पति ही बच्चे का कानूनी पिता होगा. यह कानून बच्चों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है. कानूनी तौर पर पति को ही बच्चे के लिए भरण-पोषण देना पड़ सकता है, भले ही बायोलॉजिकल पिता कोई और हो. हालांकि, डीएनए टेस्ट के जरिए पति अवैधता साबित करने की कोशिश कर सकता है.

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रविशंकर सिंहचीफ रिपोर्टर

भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले रविशंकर सिंह सहारा समय न्यूज चैनल, तहलका, पी-7 और लाइव इंडिया न्यूज चैनल के अलावा फर्स्टपोस्ट हिंदी डिजिटल साइट में भी काम कर चुके हैं. राजनीतिक खबरों के अलावा...और पढ़ें

Location :

Noida,Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh

First Published :

December 15, 2025, 19:45 IST

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