बेंगलुरु भगदड़: कर्नाटक के अध‍िकारियों को प्रोटेक्शन, लेकिन RCB को राहत नहीं

15 hours ago

Last Updated:June 06, 2025, 17:29 IST

केएससीए के अध्यक्ष, मानद अध्यक्ष और सचिव को कर्नाटक हाईकोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मिली है. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के मामले में अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी.

 कर्नाटक के अध‍िकारियों को प्रोटेक्शन, लेकिन RCB को राहत नहीं

केएससीए को कर्नाटक हाईकोर्ट से अंतरिम राहत लेकिन आरसीबी अधिकारी की गिरफ्तारी पर सुनवाई टली.(Image:PTI)

हाइलाइट्स

केएससीए अधिकारियों को कर्नाटक हाईकोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मिली.आरसीबी के निखिल सोसले को कर्नाटक हाईकोर्ट से तात्कालिक राहत नहीं मिली.कर्नाटक हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 16 जून को होगी.

बेंगलुरु. कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष, मानद अध्यक्ष और सचिव को कर्नाटक हाईकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने तीनों याचिकाकर्ताओं को अंतरिम सुरक्षा देते हुए साफ किया है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी- बशर्ते वे जांच में पूरा सहयोग करें. यह मामला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ से जुड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने आरसीबी के मार्केटिंग और राजस्व प्रमुख निखिल सोसले को गिरफ्तार किया था. सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और मनमाना करार देते हुए इसे अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.

क्या है मामला?

6 जून को हुए एक आईपीएल मैच के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में टिकट वितरण को लेकर भारी अव्यवस्था देखी गई थी, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी. इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निखिल सोसले को गिरफ्तार किया. लेकिन उन्होंने इस पर कोर्ट में चुनौती दी, और कहा कि उनकी गिरफ्तारी बिना कानूनी प्रक्रिया के हुई है.

केएससीए के प्रबंधन ने भी खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

केएससीए के शीर्ष तीन पदाधिकारियों- अध्यक्ष, मानद अध्यक्ष और सचिव ने भी गिरफ्तारी की आशंका के चलते हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इनकी बातों को सुनते हुए कहा कि जांच को रोका नहीं जाएगा, लेकिन बिना ठोस आधार के कोई दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी. कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि जब तक जांच चल रही है और याचिकाकर्ता सहयोग कर रहे हैं, तब तक उनके खिलाफ कोई ‘जल्दबाजी में लिया गया कदम’ नहीं उठाया जाएगा.

हाईकोर्ट ने सोसले को राहत देने से किया इनकार

हालांकि, हाईकोर्ट ने आरसीबी के अधिकारी निखिल सोसले को तात्कालिक राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को लेकर उठे सवालों पर अगली सुनवाई 16 जून को होगी. इसका मतलब ये है कि कोर्ट अब जांच के दस्तावेज और परिस्थितियों की गहराई से जांच करेगा.

विशेषज्ञों के मुताबिक, कोर्ट ने इस मामले में जांच की स्वतंत्रता को बरकरार रखा है लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि केएससीए के पदाधिकारियों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो. यह संतुलनात्मक दृष्टिकोण दिखाता है कि अदालतें एक ओर नागरिक अधिकारों की रक्षा करती हैं और दूसरी ओर कानून व्यवस्था के लिए जरूरी जांच को भी प्रोत्साहित करती हैं. अब 16 जून को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जहां तय होगा कि सोसले की गिरफ्तारी सही थी या नहीं.

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Rakesh Singh

Rakesh Singh is a chief sub editor with 14 years of experience in media and publication. affairs, Politics and agriculture are area of Interest. Many articles written by Rakesh Singh published in ...और पढ़ें

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