Last Updated:May 15, 2025, 22:50 IST
Bengaluru News: बेंगलुरु के एक टेक इंजीनियर ने Zoom कॉल की मदद से पत्नी की छिपी हुई दूसरी शादी का खुलासा किया. चार साल की कानूनी जंग के बाद कोर्ट ने तलाक मंजूर किया और पत्नी की एलिमनी मांग ठुकराई. जानिए इस धोखे...और पढ़ें

बेंगलुरु के एक टेक इंजीनियर ने अपनी ही पत्नी की दूसरी शादी का सच उजागर किया. (सांकेतिक फोटो News18)
हाइलाइट्स
पति ने Zoom कॉल से पत्नी की दूसरी शादी का खुलासा किया.कोर्ट ने तलाक मंजूर कर पत्नी की एलिमनी मांग ठुकराई.पति को केस खर्च के तौर पर 30,000 रुपये दिए गए.Bengaluru News: इन दिनों शादी में धोखेबाजी का मानो चलन चल गया हो. न्यूज पेपर से लेकर न्यूज चैनल तक धोखेबाजी की कहानियों से भरे होते हैं. एक ऐसी ही एक और कहानी सामने आई है देश के टेक राजधानी बेंगलुरु से. जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पत्नी की धोखेबाज़ी पकड़ने के लिए जो तरीका अपनाया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. पत्नी की हरकतों से परेशान इस शख्स ने खुद ही जासूस बनकर सच्चाई का ऐसा खुलासा किया कि कोर्ट ने न सिर्फ उसका तलाक मंजूर किया, बल्कि पत्नी की करोड़ों की एलिमनी की मांग भी खारिज कर दी.
दोनों की शादी 2018 में दक्षिण कन्नड़ जिले के बंटवाल हुई थी. दोनों ही टेक फील्ड से थे और शादी के बाद बेंगलुरु के केआर पुरा इलाके में रहने लगे. सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कुछ ही महीनों बाद पति को पत्नी के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा. मोबाइल पर छुप-छुपकर बातें, पैसों के ट्रांजैक्शन और पुराने बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर शक गहराने लगा.
जब यकीन में बदला शक
पति को पता चला कि उसकी पत्नी का अपने एक्स बॉयफ्रेंड से रिश्ता खत्म नहीं हुआ है. वो अक्सर तुलना भी करती थी कि “वो तुम्हारे मुकाबले बेहतर था!” बात यहीं नहीं रुकी पति को शक हुआ कि अब शायद कोई और भी उसकी ज़िंदगी में है. फिर क्या था उसने एक प्लान बनाया. Zoom पर फेक इंटरव्यू रखा और उसमें खुद को जॉब कैंडिडेट बनाकर पत्नी से बात की. इस वीडियो कॉल में पत्नी ने खुद कहा कि उसकी पहली शादी खत्म हो चुकी है और अब वो किसी और से शादीशुदा है.
RTI में खुलासे से हिल गया शख्स
इसके बाद पति ने RTI डालकर डॉक्यूमेंट्स निकाले. PAN कार्ड, ट्रैवल डिटेल्स, शादी के दस्तावेज और नाम बदलवाने की एफिडेविट से खुलासा हुआ कि पत्नी ने मार्च 2023 में दूसरी शादी की है. पत्नी ने भी पलटवार किया. उसने पति पर घरेलू हिंसा, जबरन गर्भपात और दहेज मांगने जैसे आरोप लगाए. बोली 10 लाख रुपए और 30 सोवरेन सोने की मांग की गई थी.
कोर्ट का फैसला
करीब चार साल तक चले इस केस में आखिरकार 23 अप्रैल 2025 को फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने शादी को खत्म कर दिया और पत्नी की 3 करोड़ रुपये की एलिमनी और हर महीने 60,000 रुपये की मेंटेनेंस की मांग भी खारिज कर दी. साथ ही पति को केस खर्च के तौर पर 30,000 रुपये भी दिए गए. हां, कोर्ट ने यह जरूर कहा कि पति को पत्नी के गहने लौटाने होंगे.
Sumit Kumar is working as Senior Sub Editor in News18 Hindi. He has been associated with the Central Desk team here for the last 3 years. He has a Master's degree in Journalism. Before working in News18 Hindi, ...और पढ़ें
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