Last Updated:October 21, 2025, 18:29 IST
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स दिवाली पर अपने बेटे को घर ले जाने की मांग के साथ पहुंचा था. पर उसकी ये याचिका ही उसके लिए मुसीबत बन गई. याचिका का याचिकाकर्ता की पत्नी ने विरोध किया और फिर कोर्ट के सामने जा दलीलें पेश की उसके बाद जज नाराज हो गए और उस शख्स को जमकर फटकार लगाई. जानें आखिर कोर्टरूम में क्या हुआ...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को निर्देश दिया है कि वह अपनी अलग रह रही पत्नी का सारा सामान 24 घंटे के भीतर सौंप दे. कोर्ट ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है कि उसने 2022 से अपनी पत्नी को उसके कपड़े और अन्य सामान लेने की अनुमति नहीं दी है.
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने पति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. पति ने अपने नाबालिग बेटे को दिवाली के दिन घर आने की अनुमति देने का निर्देश मांगा था ताकि परिवार पूजा कर सके. इस अनुरोध का मां ने कड़ा विरोध किया.
क्या थी पति की याचिका?
सुप्रीम कोर्ट ने पिता और मां को अपने बेटे को पास के मंदिर में पूजा के लिए ले जाने की अनुमति दी और कहा कि यदि वे चाहें तो दादा-दादी भी उनके साथ जा सकते हैं. पीठ ने कहा कि शादियां असफल हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पति अपनी पत्नी को उसके कपड़े लेने की अनुमति न दे. यह अलग बात है कि वे एक साथ रहने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन हम कम से कम उम्मीद करते हैं कि उसके सामान को उसे वापस किया जाए.
पत्नी को कपड़े लेने की अनुमति नहीं दी गई, यह बहुत निंदनीय: जज
बेंच ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है कि 2022 से व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसके कपड़े और अन्य सामान लेने की अनुमति नहीं दी है. इस जोड़े ने 2016 में शादी की थी. जब शादी में समस्याएं आईं, तो महिला 2022 में बेटे के साथ चली गई और तब से अलग रह रही है. व्यक्ति एक बीमा कंपनी में काम करता है और महिला एक बैंक में काम करती हैं.
अरुण बिंजोला इस वक्त न्यूज 18 में बतौर एसोसिएट एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वह करीब 15 सालों से पत्रकारिता में सक्रिए हैं और पिछले 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. करीब एक साल से न्यूज 1...और पढ़ें
अरुण बिंजोला इस वक्त न्यूज 18 में बतौर एसोसिएट एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वह करीब 15 सालों से पत्रकारिता में सक्रिए हैं और पिछले 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. करीब एक साल से न्यूज 1...
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Location :
Delhi,Delhi,Delhi
First Published :
October 21, 2025, 18:29 IST