Last Updated:May 16, 2025, 16:29 IST
Husband Wife News: पति-पत्नी के तलाक के मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट पति ने कोर्टरूम में पत्नी के गुप्त विवाह का पर्दाफाश कर तलाक का मामला जीत...और पढ़ें

पति-पत्नी के तलाक केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानें क्या कहा?
बेंगलुरु: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी की दूसरी शादी, मानसिक उत्पीड़न और विश्वासघात का पर्दाफाश कर चार साल पुराने तलाक के मामले में जीत हासिल की है. परिवार अदालत ने विवाह को खत्म करते हुए पत्नी को मुकदमे का खर्च उठाने का आदेश दिया. मंगलुरु की परिवार अदालत में 2021 में शुरू हुए इस विवाद में महिला ने 3 करोड़ रुपये की स्थायी गुजारा भत्ता और 60,000 रुपये मासिक भरण-पोषण की मांग की थी. हालांकि, हाल ही में अदालत ने महिला की इन मांगों को खारिज कर दिया.
यह कहानी 31 दिसंबर 2018 को शुरू हुई जब अभय (बदला हुआ नाम), जो बेंगलुरु में 2 लाख रुपये प्रति माह कमा रहे थे, उनकी पत्नी सुनीता (बदला हुआ नाम) जो एक टेक कंपनी में काम करती थीं. उनकी शादी दक्षिण कन्नड़ जिले के बंटवाल तालुक में हुई थी. शादी के बाद वह बेंगलुरु के केआर पुरा में रहने लगे. शुरुआत में दोनों परिवारों ने शादी के खर्च साझा किया और नवविवाहित जोड़े का जीवन ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन जल्द ही शादी में दरारें आने लगीं.
कैसे हुआ पत्नी पर शक
अभय को शक हुआ जब उन्होंने पत्नी और उसके पांच साल पुराने प्रेमी के बीच रहस्यमय वित्तीय लेन-देन देखे. सुनीता ने दावा किया कि उनका रिश्ता शादी से छह महीने पहले खत्म हो गया था, पर अभय ने आरोप लगाया कि यह गुप्त रूप से जारी रहा. उन्होंने यह भी दावा किया कि सुनीता ने उन्हें अपने पूर्व प्रेमी से तुलना करते हुए कहा कि उनका पूर्व प्रेमी उनकी जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी करता था. मार्च 2021 में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) (i-a) के तहत तलाक की याचिका में, अभय ने सुनीता पर एक अन्य व्यक्ति के साथ संपर्क बनाए रखने का भी आरोप लगाया. तनाव बढ़ने पर, अभय ने खुद ही जांच शुरू की. उन्हें शक था कि उनकी पत्नी का एक और गुप्त रिश्ता है, इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला: एक जूम इंटरव्यू में नौकरी के उम्मीदवार के रूप में पेश होकर उससे बात करना.
कैसे लगा पत्नी के दूसरे पति के बारे में
बैठक के दौरान, सुनीता ने कहा कि उनकी ‘पहली शादी’ खत्म हो गई है और अब वह किसी और से शादीशुदा हैं. इससे अभय ने और गहराई से जांच की. उन्होंने आरटीआई आवेदन दायर किए और दस्तावेजों का एक सिलसिला खोज निकाला – विवाह रिकॉर्ड, पैन विवरण, यात्रा इतिहास और यहां तक कि नाम बदलने का हलफनामा – जो सभी मार्च 2023 में सुनीता की दूसरी शादी की ओर इशारा कर रहे थे.
पति पर लगाया था क्या आरोप
इस बीच, सुनीता ने घरेलू हिंसा, जबरन गर्भपात और दहेज मांगने के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने आरोप लगाया कि अभय ने उन पर नौकरी छोड़ने का दबाव डाला, उन्हें थप्पड़ मारा और 10 लाख रुपये और 30 तोला सोने की मांग की. दोनों पक्षों की सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद, अदालत ने 23 अप्रैल को अभय की याचिका को मंजूरी दी और सुनीता के साथ उनकी शादी को समाप्त कर दिया. पत्नी द्वारा दायर प्रतिवाद को आंशिक रूप से स्वीकारते हुए, अदालत ने उनकी स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण की मांग को खारिज कर दिया. अदालत ने अभय को सुनीता के सभी सोने के आभूषण वापस करने का भी आदेश दिया और मुकदमे के खर्च के रूप में 30,000 रुपये देने का भी आदेश दिया.
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