Last Updated:May 15, 2025, 11:19 IST
Gangster Arun Gawli: मुंबई की MCOCA कोर्ट ने 2005 के बिल्डर वसूली केस में गैंगस्टर अरुण गवली और छह अन्य को बरी किया. अदालत ने जांच में खामियां पाईं और कहा कि गवाहों की गवाही भरोसेमंद नहीं थी.

गैंगस्टर अरुण गवली
हाइलाइट्स
बिल्डर वसूली केस में गैंस्टर अरुण गवली को कोर्ट ने बरी कर दिया है.कोर्ट ने कहा अधिकारियों की जांच पर भरोसा नहीं कर सकते.अब अरुण गवली पर कोई और मामला लंबित नहीं है.मुंबई की एक खास MCOCA अदालत ने 2005 के बिल्डर वसूली मामले में गैंगस्टर अरुण गवली और छह अन्य को बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि पीड़ित की गवाही भरोसेमंद नहीं थी और ना ही वह भरोसे के लायक थी. गवली पहले से ही शिवसेना के नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. अब उसके खिलाफ कोई अन्य लंबित केस नहीं बचा है.
जांच में मिली खामियां
कोर्ट ने जांच में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया. जज ने कहा कि जांच अधिकारियों ने एक आरोपी को फायदा पहुंचाया, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया. कॉल डाटा रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अहम गवाहों के बयान तक दर्ज नहीं किए गए. कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता.
बिल्डर से मांगे थे 50 लाख, लेकिन साबित नहीं कर पाई पुलिस
2005 में एक बिल्डर ने आरोप लगाया था कि गवली के गिरोह ने दादर में एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपये की मांग की थी. लेकिन अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि वास्तव में बिल्डर से 8 लाख की वसूली हुई थी. यहां तक कि 2007 में जब बिल्डर ने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया, तब भी दोबारा वसूली की कोशिश के आरोप कमजोर साबित हुए.
गवाह ने नहीं पहचाना आरोपी
जज ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि अगर बिल्डर ने वाकई गवली के भाई विजय उर्फ भाऊ गुलाब आहिर से मुलाकात की थी और पैसे की बातचीत की थी, तो वह उन्हें पहचानने में असफल कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक व्यवहार नहीं है और इससे संदेह पैदा होता है.
FIR से पहले पुलिस के संपर्क में था बिल्डर
कोर्ट ने यह भी कहा कि बिल्डर एफआईआर दर्ज कराने से पहले ही क्राइम ब्रांच के संपर्क में था और उसे पता था कि उसकी फोन कॉल्स की निगरानी हो रही है. ऐसे में यदि उसे वाकई धमकी मिली होती, तो वह चुप नहीं बैठता. यह व्यवहार भी संदिग्ध माना गया.
गवाहियों और हालात से नहीं बना मामला
अदालत ने माना कि गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य सबूत इतने मजबूत नहीं थे कि यह साबित किया जा सके कि आरोपियों ने मिलकर वसूली या धमकी देने की कोई साजिश रची थी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी
अरुण गवली की पेशी कोल्हापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई. पूरे मुकदमे के दौरान कुल 29 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. लेकिन अंत में अदालत ने सबूतों की कमी के चलते सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
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Location :
Mumbai,Maharashtra