ट्रेन पैसेंजर्स के साथ हो रहा था गंदा खेल, वंदे भारत को भी नहीं बख्‍शा

4 hours ago

Last Updated:May 15, 2025, 14:35 IST

Indian Railway News: भारतीय रेल का विस्‍तार कश्‍मीर से कन्‍याकुमारी तक है. महानगरों के साथ ही गांव और कस्‍बे भी रेल नेटवर्क से जुड़े हैं. भारतीय रेल रोजाना हजारों-लाखों की तादाद में लोगों को मंजिल तक पहुंचाता ह...और पढ़ें

ट्रेन पैसेंजर्स के साथ हो रहा था गंदा खेल, वंदे भारत को भी नहीं बख्‍शा

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कोच्चि. इंडियन रेलवे को नेशनल कैरियर का दर्जा हासिल है. देश का अधिकांश इलाका ट्रेन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. भारतीय रेल दुनिया के विशालतम नेटवर्क में से एक है, ऐसे में ट्रेनों के जरिये हर दिन हजारों की तादाद में लोग सफर करते हैं. पैसेंजर्स के खाने-पीने का भी खास ख्‍याल रखा जाता है. इसके लिए विभिन्‍न कैटरर को कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर हायर किया जाता है, पर जब इनकी ओर से ही यात्रियों को खराब खाना परोसा जाए तो फिर यह गंभीर मामला बन जाता है. सदर्न रेलवे में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. एक कैटरर पर पैसेंजर्स को खराब, बासी और एक्‍सपायर भोजन परोसने का आरोप लगा है. छानबीन में इसकी पुष्टि होने के बाद आरोपी कैटरर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही IRCTC को सख्‍त एक्‍शन लेने की सलाह भी दी गई है. आरोपी कैटरर वंदे भारत एक्‍सप्रेस प्रीमियम ट्रेन के यात्रियों को भी खाना देता था.

रेलवे को भोजन की आपूर्ति करने वाले एक कैटरर के यहां बुधवार को बासी और एक्सपायर हो चुकी खाद्य सामग्री पाई गई, जिसके बाद कैटरिंग फर्म पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इंडियन रेलवे ने बताया कि सफाई मानकों में चूक के लिए कैटरर पर जुर्माना लगाया गया और IRCTC को उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी गई है. यह कार्रवाई एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के पास भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) और रेलवे द्वारा कॉन्‍ट्रैक्‍टेड कैटरिंग यूनिट (वृंदावन फूड प्रोडक्ट्) में बासी और एक्सपायर हो चुकी खाद्य सामग्री पाए जाने की खबरों के बाद की गई. रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि कैटरर ने वंदे भारत ट्रेनों को भी फूड सप्‍लाई करता था.

एक लाख रुपये जुर्माना

दक्षिण रेलवे ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद मामले की जांच करने के लिए सीनियर अधिकारियों की एक हाई-लेवल कमेटी गठित की गई. रेलवे ने सफाई मानकों में चूक के लिए मेसर्स वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और IRCTC को सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी है. इस मामले में वृंदावन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. कैटरर के पास FSSAI लाइसेंस था, लेकिन कोच्चि नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया कि यह बिना कमर्शियल लाइसेंस के काम कर रही थी और इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) नहीं था. इस बीच, IRCTC ने कहा है कि मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रियों को निर्बाध और स्वच्छ भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है और स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखने के लिए बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं.

कंपनी पर गंभीर आरोप

स्‍टेट हेल्‍थ डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि कैटरर नियमों का उल्लंघन करते हुए पास की नहर में भोजन और अन्य चीजों को फेंकता था. अधिकारी ने बताया कि पास के गोदाम में एक्सपायर हो चुके भोजन को रखा गया था. उन्होंने कहा कि उन्हें मंगलवार रात को इसके बारे में जानकारी मिली और उसके आधार पर बुधवार सुबह निरीक्षण किया गया. अधिकारी ने कहा कि चूंकि इकाई निगम के लाइसेंस के बिना और नियमों का उल्लंघन करते हुए काम कर रही थी, इसलिए इसे बंद कर दिया जाएगा और सील कर दिया जाएगा. क्षेत्र के नगर पार्षद ने बताया कि कैटरिंग यूनिट को नहर में बेकार चीजों को फेंकने के मामले में चेतावनी भी दी गई थी. इसके लिए उस पर जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन इसकी गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं आया.

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Manish Kumar

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