Last Updated:April 13, 2025, 18:50 IST
Waqf Act Supreme Court: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों की लिस्ट में ताजा नाम जुड़ा है तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) पार्टी के अध्यक्ष और अभिनेता विजय का.

वक्फ (अमेंडमेंट एक्ट: TVK प्रमुख और एक्टर, विजय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका. (फाइल फोटो)
हाइलाइट्स
तमिल अभिनेता विजय ने वक्फ अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.AIMPLB और ओवैसी 19 अप्रैल को हैदराबाद में एक विरोध रैली करेंगे.मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की.नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध की लहर तेज होती जा रही है. तमिल सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) पार्टी के अध्यक्ष विजय ने इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. संभव है उनकी याचिका पर भी 16 अप्रैल को सुनवाई हो. उस दिन वक्फ से जुड़ी अन्य याचिकाओं को प्रधान न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनने वाली है. इस पीठ में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन भी शामिल होंगे.
वक्फ एक्ट के खिलाफ मणिपुर से भी आवाज उठी है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओकराम इबोबी सिंह ने कहा है कि वक्फ अधिनियम संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है. उन्होंने इसे ‘धर्मनिरपेक्ष भारत’ पर हमला बताते हुए कहा कि मणिपुर कांग्रेस इसकी खिलाफत करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करेगी.
हैदराबाद में बड़ी रैली करेंगे AIMPLB और ओवैसी
इधर, हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने 19 अप्रैल को विरोध जनसभा का ऐलान किया है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि यह सभा दारुस्सलाम में होगी और इसमें तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के कई मुस्लिम संगठन हिस्सा लेंगे. ओवैसी का आरोप है कि यह कानून वक्फ संस्थाओं के अधिकार छीनने वाला है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा.
केंद्र ने SC में दाखिल कर रखा कैविएट
केंद्र सरकार ने भी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर दी है. सरकार की मांग है कि अदालत कोई भी आदेश पारित करने से पहले केंद्र का पक्ष सुने. सरकार का तर्क है कि इसमें देश के करोड़ों लोगों और धार्मिक संपत्तियों से जुड़े अहम पहलुओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है.
8 अप्रैल से लागू है नया वक्फ कानून
वक्फ (संशोधन) अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के साथ 8 अप्रैल को लागू हो गया है. नए अधिनियम का नाम अब ‘यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम’ रखा गया है.
इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को केवल मुस्लिम समुदाय को समर्पित करने पर रोक, डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत, और महिलाओं को पारिवारिक वक्फ में अधिकार जैसी नई व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं. लेकिन विरोधियों का कहना है कि यह कानून अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों का हनन है.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
April 13, 2025, 18:50 IST