इजरायली पर्यटक से रेप, नायक की मौत... क्या था कर्नाटक का हंपी कांड?

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इजरायली पर्यटक से रेप, नायक की मौत... क्या था कर्नाटक का हंपी कांड?

Last Updated:February 17, 2026, 10:07 IST

Hampi Sanapur case: कर्नाटक के हम्पी के सनापुर गांव में मार्च 2025 को इजरायली पर्यटक और भारतीय होम स्टे ऑनर के साथ रेप और एक अन्य व्यक्ति की हत्या मामले में फैसला आ गया है. कोर्ट ने इस केस के तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है. इसे रेयर ऑफ रेयर केस कहा गया है.

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मार्च 2025 की घटना स्थल की फाइल तस्वीर.

Hampi Sanapur case: मार्च 2025 की एक ठंडी रात थी. हम्पी के पास सनापुर गांव में तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक कैनाल के किनारे, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की प्राचीन चट्टानों और खंडहरों के साए में, कुछ पर्यटक स्टारगेजिंग के लिए निकले थे. रात के करीब 10 बजे का वक्त था. ग्रुप में शामिल थे – 27 साल की एक इजरायली पर्यटक, 29 साल की एक भारतीय होमस्टे मालकिन (जो उनकी गाइड और होस्ट भी थीं), और तीन पुरुष साथी- अमेरिका से 23 साल का डैनियल पिटास, नासिक से 43 साल के पंकज अमृत राव पाटिल और ओडिशा से 26 साल का बिबाश कुमार नायक. ये लोग डिनर के बाद संगीत सुनते हुए तारों भरी आकाश को निहार रहे थे. अचानक तीन युवक आए. इनके नाम हैं- मल्लेश उर्फ हंडिमल्ला (22), साई उर्फ चैतन्य साई (21) और शरणप्पा उर्फ शरणबसवराज (30). ये तीनों गंगावती के साई नगर के रहने वाले थे.

उन्होंने ग्रुप से पैसे मांगे. जब पर्यटकों ने मना किया तो बात बढ़ गई. हमले की शुरुआत हिंसक हो गई. तीनों ने पहले पुरुषों पर हमला किया. उन्होंने बिबाश, डैनियल और पंकज को कैनाल में धक्का दे दिया. गहरे पानी में गिरने के बाद डैनियल और पंकज किसी तरह तैरकर बच निकले और पास के हेल्थ सेंटर पहुंचे. लेकिन बिबाश नायक बच नहीं पाए. उनकी लाश कुछ दिनों बाद कैनाल में पावरहाउस गेट के पास मिली. इसके बाद अपराधियों का निशाना महिलाओं पर रहा. उन्होंने दोनों महिलाओं– इजरायली पर्यटक और होमस्टे ओनर – को क्रूरता से पीटा, लूटा और सामूहिक बलात्कार किया. यह हमला बेहद क्रूर था. इतना कि बाद में कोर्ट ने इसे ‘रेयर ऑफ रेयर’ केस माना.

जल्द ही गिरफ्तार हुए आरोपी

घटना की खबर फैलते ही पुलिस सक्रिय हुई. कोप्पल जिले में जांच शुरू हुई. तीनों आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया. केस में गैंग रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, लूट और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप लगे. ट्रायल तेजी से चला. फरवरी 2026 में 6 तारीख को कोप्पल के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नायक ने तीनों को दोषी करार दिया. और 16 फरवरी 2026 को मौत की सजा सुनाई. जज ने कहा कि अपराध की क्रूरता और बर्बरता इतनी चरम थी कि यह ‘रेयर ऑफ रेयर’ श्रेणी में आता है. अभियोजन पक्ष ने सबूतों से दोष साबित कर दिया था.

यह केस न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर गया. हम्पी जैसे शांतिपूर्ण पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल उठे. सरकार ने होमस्टे और पर्यटन स्थलों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए. सोमवार को जब कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, तो न्याय की एक छोटी लेकिन तेज रोशनी जरूर जगी, लेकिन बिबाश की मौत और दो महिलाओं के साथ हुई वह रात की क्रूरता हमेशा एक काले अध्याय के रूप में याद रहेगी.

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संतोष कुमार

न्यूज18 हिंदी में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत. मीडिया में करीब दो दशक का अनुभव. दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आईएएनएस, बीबीसी, अमर उजाला, जी समूह सहित कई अन्य संस्थानों में कार्य करने का मौका मिला. माखनलाल यूनिवर्स...और पढ़ें

First Published :

February 17, 2026, 10:07 IST

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