‘अगर बिना मंजूरी तो...’, शिक्षा निदेशालय का दिल्ली के स्कूलों को बड़ा आदेश

1 month ago

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि अपने स्कूलों की फीस बढ़ाने से पहले उन्हें शिक्षा निदेशक की अनुमति लेनी होगी. दिल्ली में 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के लिए स्कूल सत्र की शुरुआत होने वाली है. नए सत्र से पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों के लिए यह एक अहम आदेश जारी किया है. शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी लेटर के मुताबिक निजी (सरकारी एजेंसियों की जमीन पर बने गैर सहायता प्राप्त स्कूल) शिक्षा निदेशालय की पूर्व अनुमति लिए बिना फीस नहीं बढ़ा सकते हैं.

अगर ऐसे स्कूलों को फीस में बढ़ोतरी करनी है तो उन्हें एक प्रस्ताव भेजना होगा और इसकी पहले से अनुमति लेना जरूरी होगा. नए सत्र में 2024-25 में फीस बढ़ोतरी के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आधे-अधूरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा. स्कूल प्रस्ताव की मंजूरी के बिना स्कूल फीस नहीं बढ़ाएं. अगर ऐसी शिकायत मिलती हैं तो ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेकर स्कूलों के खिलाफ सख्त करवाई होगी.

Delhi government instructed private schools before increasing fees

स्कूल प्रस्ताव की मंजूरी के बिना स्कूल फीस नहीं बढ़ाएं. अगर बिना मंजूरी के फीस बढ़ाने की  शिकायतें मिलती हैं तो ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेकर स्कूलों के खिलाफ नियमों के मुताबिक सख्त कर्रवाई होगी.

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Tags: Delhi School, Delhi School Reopen Guidelines, School Fees

FIRST PUBLISHED :

March 28, 2024, 22:05 IST

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