Last Updated:November 26, 2025, 13:24 IST
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और बिहार में एसआईआर याचिकाओं पर आज सुनवाई की. बिहार में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग को एक दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि एसआईआर के दबाव में 23 बीएलओ की मौत हुई.
एसआईआर पर बवाल बढ़ता जा रहा है.नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में 23 बीएलओ की मौत के आरोपों पर गंभीर चिंता जताई. पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की ओर से पेश वकील ने इस संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा. बिहार एसआईआर मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल आज दोपहर 2 बजे याचिकाकर्ता का पक्ष रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग को एक दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के एसआईआर मामलों की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी. मामला मतदाता सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा है.
संबंधित राज्य चुनाव आयोगों को एक दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बेंच को बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय में यह याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है. राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें कोई समस्या नहीं आ रही है और आयोग एवं राज्य आयोग मिलकर समन्वय कर रहे हैं. 99 प्रतिशत मतदाताओं को फॉर्म मिल चुके हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक डिजिटल रूप में हैं. सीजेआई ने केरल एसआईआर मामले के लिए अलग से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने दावा किया कि एसआईआर के दबाव में 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने भी इस बात की पुष्टि की. इस गंभीर मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है. चुनाव आयोग ने कहा कि वे केरल राज्य चुनाव आयोग को भी जवाब दाखिल करने की अनुमति देंगे.
पत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और...और पढ़ें
पत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और...
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First Published :
November 26, 2025, 13:21 IST

37 minutes ago
