सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों की अधिसूचना के एक दिन बाद, गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कानून के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है. साथ ही जल्द सरकार मोबाइल फोन के माध्यम से नागरिकता लेने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन – CAA-2019 – भी लॉन्च करेगी.
बता दें कि CAA दिसंबर 2019 में संसद में पारित हो गया था. चार साल से ज्यादा समय बाद इसके नियमों को अधिसूचित किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA के लिए फॉर्म जारी कर दिया है. इसमे सभी जरूरी दस्तावेजों और नियमों की जानकारी दी गई है. आइए इस खबर में जानते जरूरी दस्तावेजों के बारे में और अगर नहीं तो फिर क्या करना होगा.
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किन लोगों को मिलेगी नागरिकता?
ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं. आवेदकों को वो साल बताना होगा, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था. भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीजा या इमिग्रेशन स्टैंप समेत अन्य जानकारियां देनी होंगी.
कैसे काम करेगा CAA का सिस्टम?
नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा, फिर वो एंपावर्ड कमेटी को भेजेगी. अधिकार प्राप्त कमेटी नागरिकता पर फैसला लेगी. इसके प्रमुख डायरेक्टर (सेंसस ऑपरेशंस) होंगे. 7 अन्य सदस्य भी होंगे. इसमें आईबी, फॉरेन, रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और राज्य सूचना अधिकारी शामिल होंगे.
CAA में नागरिकता के लिए क्या दस्तावेज जरूरी?
भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल- 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं. जबकि शेड्यूल-1B के तहत 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल- 1C के तहत शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना होगा. सबसे पहले यह बताना होगा कि वे इन तीनों देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं. यानी वहां के निवासी हैं.
इसके लिए वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे. आवेदक भारत सरकार की तरफ से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जमीनी दस्तावेज, बिजली और पानी बिल, विवाह प्रमाण पत्र आदि दिखाकर भी नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है.
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अगर दस्तावेज नहीं हैं तो क्या करें?
फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज होना जरूरी नहीं किया गया है. यदि किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वो उसका कारण बता सकता है. अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो जानकारी देनी होगी. आप जिस राज्य में रह रहे हैं, वहां की नागरिकता के लिए एप्लाई कर सकते हैं.
क्या किसी की नागरिकता छिन सकती है?
नहीं, किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है. यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है. गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान में कहा था कि CAA किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है. CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम छह समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है.
कैसे हासिल करें नागरिकता का सर्टिफिकेट?
फॉर्म में सारी जानकारी देने के बाद सत्यता की पुष्टि करनी होगी और हस्ताक्षर करने होंगे. कोई झूठ या धोखाधड़ी की स्थिति में फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है. सरकार के सत्यापन और संतुष्टि के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. आवेदक अगर हार्ड कॉपी चाहेगा तो वो भी उपलब्ध कराई जाएगी. प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा या अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा. देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों को समिति द्वारा देशीयकरण का एक डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED :
March 12, 2024, 14:22 IST