2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट: फडणवीस सरकार पहुंची SC, तुषार मेहता बोले- जज साहब...

7 hours ago

Last Updated:July 22, 2025, 11:30 IST

Mumbai Train Blast: 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को सुनवाई करेगा. धमाकों में 180 से अधिक लोग मार...और पढ़ें

 फडणवीस सरकार पहुंची SC, तुषार मेहता बोले- जज साहब...मुंबई ट्रेन ब्लास्ट: फडणवीस सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.(फाइल फोटो)

2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जज साहब, यह केस राज्य सरकार के लिए काफी अहम है. इसलिए इस पर सुनवाई की जाए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को करेगा.

दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट के विषेष टाडा न्यायालय की ओर से कलल यानी सोमवार को दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था. उन धमाकों में 180 से अधिक लोग मारे गए थे. 11 जुलाई, 2006 को पश्चिमी लाइन पर विभिन्न स्थानों पर मुंबई की कई लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार तरीके से सात विस्फोट हुए थे, जिनमें 180 से अधिक लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 साल बाद सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और ‘यह विश्वास करना मुश्किल है कि उन्होंने अपराध किया है.’

जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड में लाने में विफल रहा और जिन सबूतों पर उसने भरोसा किया है, वे आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक नहीं हैं.

Shankar Pandit

Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho...और पढ़ें

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